कबीरधाम

पार्षद और पटवारी पर एफआईआर करने का आदेश

कवर्धा -कवर्धा के कांग्रेसी पार्षद व एक पटवारी के विरुद्ध जिला सत्र न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कारवाई करने के लिए आदेश जारी किया है। दरअसल पूरा मामला साल 2017 के सिटी कोतवाली अंतर्गत घोठिया में स्थित जमीन का है। जिले के ग्राम इंदौरी में रहने वाली सोनिया साहू मकान बनाने के लिए जमीन की तलाश में थे इसी दौरान इनका मुलाकात कवर्धा नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षद ज्ञानप्रकाश से हुआ,उसके बाद पार्षद ने इलाके के पटवारी सुरेश कुमार तारम को बुलाकर सोनिया साहू को घोठिया में जमीन दिखाकर नाप-जोंख करा दिया और जमीन की 06 लाख राशि लेकर रजिस्ट्री करा दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन लेने वालो ने प्रमाणीकरण के लिए पुनः पार्षद व पटवारी को बोला तो किसी अन्य की जमीन को नापना प्रारम्भ कर दिया,जिससे लेने वाले गरीब परिवार के होश उड़ गए। आनन-फानन में पीड़ित परिवार थाने पहुंचकर शिकायत किया लेकिन वहाँ एक वर्ष तक कुछ कारवाई न होते देख जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया,और अंत मे फैसला इस गरीब परिवार के पक्ष में मिला। जी हां जिला सत्र न्यायालय ने मामले में पार्षद ज्ञानप्रकाश व पटवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कारवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन जब पीड़ित परिवार कोर्ट की आदेश कॉपी लेकर थाने पहुंचा, उसके बाद भी पुलिस की ढुलमुल रवैया कही और इशारा कर रही है।

वहीं पीड़िता और उनके परिवार वालों ने स्पष्ट रूप से बताया कि पूर्व में भी इस मामले की शिकायत किया गया था,लेकिन कोई कारवाई नही हुई इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था,लेकिन कोर्ट की आदेश के बाद भी पुलिस इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है।

वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार के वकील ने भी पुलिस से दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कारवाई करने की गुजारिश किया है। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस को ऐसे मामले में किसी प्रकार की पेटिटिनर की जरूरत नही होती अर्थात सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी तत्काल गिरफ्तार किये जा सकने की बात कही है। जबकी इस मामले में पुलिस ज्यादा कुछ कहने से बच रही है,और गोलमोल जवाब देते नजर आ रही है और आरोपीयों को पकड़ने की कोई प्रयास नही किया जा रहा है।  ऐसे में अब ये देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आरोपी को कब तक पकड़ती है।

cgnewstime

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