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मकान मालिकों को किराये पर भवन देने से पूर्व किरायेदारों की पूर्ण विवरण निकटतम थाने में देना अनिवार्य

कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी ने जनहित सुरक्षा एवं जनहित की दृष्टि से जिले के सर्व अनुविभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किए

कवर्धा –  जनहित सुरक्षा एवं जनहित की दृष्टि से मकान मालिकों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा किराए पर भवन देने की पूर्ण विवरण निकटतम थाने में देना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण द्वारा जिले के तीनों अनुविभाग कवर्धा, बोडला एवं पंडरिया के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस, सर्व नगर पालिका अधिकारी एवं समस्त थाना-चौकी प्रभारियों को इस संबंध में आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से 18 जुलाई को जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत तीनों अनुविभाग कवर्धा, बोडला, एवं पंडरिया के निवासियों की सुरक्षा, शांति एवं जनहित दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक तौर पर मकान मालिकों एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा किराये पर भवन देने व मकान लेने तथा पूर्व से ही किरायेदार के रूप में रह रहे व्यक्तियों पर पूर्ण विवरण निकटतम थाना प्रभारियों को दे। ज्ञात हुआ है कि शहर के अधिकांश निवासी अपने किरायादार नौकरों के संबंध में सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नहीं देते, जिसके फलस्वरूप घटित अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षड़यंत्रों पर नियंत्रण रखा जाना संभव नहीं हो पाता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व कवर्धा शहर एवं निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर के बाहरी क्षेत्रों में अपराध घटित करने के नियत से स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास कर रहे है। जिससे नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय का वातावरण बन रहा है।
कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) में पदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुविभाग कवर्धा, बोडला एवं पंडरिया सीमा क्षेत्रों में अन्य आदेश होने तक यह आदेश पारित किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक तब-तक किराये पर नहीं देंगे जब-तक किरायादार का पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी दिए बगैर कोई व्यक्ति व प्रतिष्ठान भवन किराये पर नहीं दे या ले सकेगा। पूर्व से ही जो व्यक्ति किरायेदार की हैसियत से रह रहे है, वे भी थाना को तत्काल सूचित करेंगे। यह आदेश जनहित में आम जनता को संबोधित है। अनुविभाग कवर्धा, बोडला एवं पंडरिया के नगरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा हेतु तत्काल आदेश पारित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने जन सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से इस आदेश की जानकारी आमजनों तक पहुंचने के लिए कहा है। साथ ही आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय कार्यालयों, पुलिस थाना, चौकी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भी चस्पा करने के लिए कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।

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