सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को दी गई प्रशिक्षण
कवर्धा – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण दी गई। जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.के. वर्मा, मनरेगा के लोकपाल श्री दौलत राम कश्यप एवं शिक्षा विभाग के सहायक संचालक श्री एम.के.गुप्ता ने प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि लोकतंत्र में सरकारी काम-काज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी को गंभीरता से लेते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ लिए निर्धारित शुल्क एवं समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने सहित अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के तहत जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के दायित्वों और कृत्यों का निर्वहन, दस्तावेजों का संधारण, प्रवर्गो का विवरण आदि की बारीकियों के बारे में बताया गया।
प्रशिक्षण के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिना शुल्क के प्राप्त आवेदनों, आवेदनों का स्थानांतरण, आवेदकों का सहायता प्रदान करने, लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध सहायता, सूचनाओं की आपूर्ति, पृथक्करण द्वारा आंशिक सूचना की आपूर्ति, सूचना की आपूर्ति के लिए के समय अवधि, तीसरी पार्टी को सूचना का प्रकटन, सूचना का अपनी ओर से प्रकटन, शास्ति का अधिरोपण, लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासत्मक कार्रवाई, नेकनीयती में किए गए कार्य की संरक्षण और केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में सभी विभागों के जिला स्तरीय जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।