रायपुर : राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सम्बद्ध सभी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों की सेवाओं को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विक्षिन्ता निवारण अधिनियम 1979 के तहत अत्यावश्यक सेवाओं के दायरे में लाने की घोषणा की है। गृह विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा इस आशय का आदेश मंत्रालय (महानदी भवन) से सोमवार को जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा।
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