कबीरधाम

कबीरधाम : कोरोना टला नही, सर पर मंडरा रहा तीसरी लहर का ख़तरा, थोड़ी सी भी ना करें लापरवाही, जिलावासियों से की कलेक्टर ने की अपील

कबीरधाम । कोरोना वायरस के दूसरे लहर के कुछ थमने के बाद अगर बाजारों में अनियंत्रित भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना वायरस के तीसरी लहर के संभावनाओं से इंनकार नहीं किया जा सकता है।

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण के तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना के दूसरे लहर को रोकने शासन-प्रशासन द्वारा कबीरधाम जिले में बेहतर काम हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज कबीरधाम जिले में कोरोना के धनात्मक पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आई है। कोविड संक्रमण के प्रभाव कम होते ही लॉकडाउन में आंशिक संशोधन किया है। उन्होने कहा कि जिले के नागरिकों छोट ‘बड़े फुटकर व्यापारियों और अन्य व्यापार जगत को थोड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन में आंशिक बदलाव किए गए है। उन्होने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह छूट नागरिकों अथवा व्यापार जगत की सुविधा के लिए है ना की लापरवाही के लिए है। अगर बाजार खूलते ही शासन-प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किए गए अथवा नागरिकों और व्यापारियों के द्वारा जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो कोरोना संक्रमण फिर से वहीं अवस्था में आ सकती है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों और व्यापार जगत के संचालकों से अग्राह करते हुए कहा कि आपकी सजगता, सतर्कता और कोरोने संक्रमण को रोकने प्रतिष्ठान में लिए गए ठोस निर्णय से हम सब आने वाले समय को बेहतर और खुशहाल बना सकते है।

तीसरी लहर की संभावनाओं को रोकने हर संभव प्रयास जारी –

कलेक्टर ने अशंका जाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन के आंशिक संशोधन के बाद जिले के बाजारों में तेजी से भीड़ बढ़ सकती है। तीसरी लहर के संभावनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास अभी से जारी है। यही वजह है कि कबीरधाम जिले में लॉकडाउन को पूरी से अनलॉक नहीं किए गए है। तीसरी लहर की संभावनाआेंं को रोकने के लिए शासन-प्रशासन जारी सभी निर्देशों को कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होने कहा कि अगर दूसरे लहर के थोड़े थमने के बाद अगर बाजारों में तेजी से भीड़ आई तो तीसरी लहर, कोरोना के दूसरे लहर से भी भयावह हो सकती है।

जिले के ग्रामीण और नगरीय निकाय क्षेत्रों में बाजार-हॉट को प्रतिबंध लगाए गए है। स्थाई, अस्थाई सभी दूकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन हॉटल, क्लब, रेस्टोरेंट के लिए शर्तों के खोले जाएगे। मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, बाजार तथा सिनेमा हॉल, थियेटर, विद्यार्थियों के लिए स्कूल, पर्यटन स्थल, कोचिंग क्लास, सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक में प्रवेश के पहले 7 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। अन्य राज्यों से जिले के सीमा में प्रवेश के लिए यात्रियों को 96 घंटे के भीतर करोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने के प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक दूकानदार और उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को माह मे एज बार कोविड का जांच करना अनिवार्य है। होम डिलवरी को प्राथमिकता दी जा रही है।

टीकाकरण और टेस्टिंग अवश्य कराएं –

कलेक्टर ने कहा कि कोराना के संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण एवं टेस्टिंग अवश्य कराए। वर्तमान समय मे कोरोना एवं उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण को लेकर उड़ाई जा रही किसी भी प्रकार के अफवाहों से दूर रहें। कोविड का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी व्यक्ति में लक्षण दिखने एवं किसी संक्रमित मरीज के सम्पर्क में आने पर टेस्टिंग अवश्य कराये। टीकाकरण कराने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन से हाथ धोना, सेनेटाइजर का सतत उपयोग करें।

कोरोना संक्रमण को रोकने करें यह जरूरी काम –

कलेक्टर ने जिले वासियों से आग्रह किया है कि आप सभी कोविड के गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें नही तो और भी भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। उन्होंने दो टूक कहा कि बाजारों में अनावश्यक भीड़ रही, हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ना करें तो तीसरी लहर आने में जरा भी देर नही लगेगीं। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच में इस तरह लापरवाही निश्चित ही हम सब पर भारी पड़ेगी। हाल के दिनों में देखा गया है कि लोग अनावश्यक रूप से बाजारों में भीड़ कर रहें है। जिससे ना केवल कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन बल्कि हम संक्रमण को बढ़ाने में मदद कर रहें हैं। संक्रमण के विस्तार को रोकना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नही है। प्रत्येक व्यक्ति का भी यह कर्तव्य है कि अपनें और पूरे समाज के लिए इन नियमों का पालन करें। संक्रमण को रोकने के लिए हमें कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता और साबुन से हाथ धोना, सेनेटाइजर का सतत उपयोग शामिल है। सभी व्यपारियों बंधुओं से भी आग्रह हैं कि आप अपनें दुकानों में भी अनिवार्य रूप से इन नियमों का पालन करें और ग्राहकों को भी प्रेरित करें।

बच्चों, बुजुर्गो और महिलाओं में खतरा अभी टला नहीं –

डब्लूएचओ के मुताबिक कोरोना वायरस को तीसरा लहर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलओं के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग घर में अति आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकलें। घर के केवल एक युवा सदस्य ही बाहर निकले एवं वापस आकर अच्छे से हाथ धोकर सेनेटाइज कर के ही घर अंदर प्रवेश करें। किसी भी स्थिती में बच्चों, बुजुर्गों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलनें ना दे।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

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