धमतरी : जिले के उप, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल में कार्यरत ग्रामीण महिला/पुरूष स्वास्थ्य संयोजक, पर्यवेक्षक और खण्ड विस्तार प्रशिक्षक अधिकारियों द्वारा एक अगस्त से अनिश्चित्कालीन आंदोलन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.तुर्रे ने बताया गया कि छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र.10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। इस आधार पर डॉ.तुर्रे ने जिले के आंदोलनरत् स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर अपने कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो, इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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