कवर्धा : नेशनल यूथ अवार्ड वर्ष 2016-17 हेतु के लिए 12 सितंबर 2018 तक कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण जिला-कबीरधाम में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्र के विकास अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 से 29 वर्ष के युवाओं एवं खेल संघों अथवा संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष, स्वास्थ्य, शोध एवं आविष्कार, संस्कृति,मानवाधिकार का प्रचार, कला एवं साहित्य, पर्यटन, पारंपरिक औषधि, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी, खेल एवं प्रशासनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। प्रतिवर्ष कुल 25 युवा, संघ, संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में पुरस्कारों की संख्या समिति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इनमें से 10 पुरस्कार ऐसे संघ, संस्थानों को दिया जाता है, जिनकी संस्था ने उपरोक्तानुसार क्षेत्रों में युवाओं के माध्यम से देश के विकास कार्यों और योजनाओं में सम्मिलित होकर कार्य किया हो। पुरस्कार के रूप में प्रति चयनित युवा को मेडल, प्रमाण-पत्र एवं 50 हजार रूपये नगद तथा संघ या संस्थाओं को मेडल, प्रमाण-पत्र एवं दो लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है।
व्यक्तिगत पुरस्कार हेतु योग्यता के तहत आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदनकर्ता द्वारा नामांकन वर्ष में 15से 29 वर्ष के बीच होना चाहिए (उम्र का अंकन 01 जनवरी से किया जाएगा)। आवेदनकर्ता द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अति-विशिष्ट कार्य किया गया हो। ये पुरस्कार जीवन में एक बार ही प्रदाय किया जाएगा। यह पुरस्कार, राज्य या केन्द्र शासन के अधीन कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया जाता है।
संघ अथवा संस्थाओं हेतु योग्यता के तहत संघ या संस्था को सोसायटी एक्ट, 1860 (1860 के धारा-22) के तहत तीन वर्षों से पंजीकृत या राज्य पंजीयक फर्म एण्ड सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था होनी चाहिए। संस्था द्वारा संवैधानिक कार्यकारिणी बॉडी की शक्तियों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख, प्रतिवर्ष नियमित रूप से किया गया हो। पुरस्कार ग्रहण करने हेतु संस्था, किसी भी एक सदस्य को भेज सकता है। भारत सरकार खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के ठहरने एवं आने-जाने हेतु रेल्वे के ए.सी.-2 का टी.ए, डी.ए. प्रदान किया जाएगा। रेल्वे में यात्रा करने में अक्षम दिव्यांगजनों को एस्कॉर्ट में यात्रा के लिए टी.ए., डी.ए. प्रदान किया जाएगा। अण्डमान एवं निकोबार, लक्ष्यद्वीप, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम सहित) और जम्मूकश्मीर के पुरस्कार हेतु चयनित प्रतिभागियों को आने-जाने हेतु हवाई यात्रा की सुविधा का प्रावधान है। ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।