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बालोद : कलेक्टर ने ली मूर्तिकारों और पटाखा व्यवसायियों की बैठक

बालोद : कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के मूर्तिकारों और पटाखा व्यवसायियों की बैठक ली। उन्होंने मूर्ति निर्माण, स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जारी आदेश के अनुसार आम जनता की जागरूकता से संबंधित बिंदुओ पर चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव में प्रतिमाएॅ स्थापना की जाती है तथा पर्व समाप्ति पर इनका विसर्जन नदियों, तालाबों व अन्य जलस्त्रोंतो में किया जाता है। मूर्ति विसर्जन से जलस्त्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे जलीय जीव-जंतुओं की जान को खतरा और जल प्रदूषण की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

                        कलेक्टर ने मूर्ति निर्माण, स्थापना एवं विसर्जन के बारे में कहा कि मूर्तियॉ प्राकृतिक मिट्टी से ही बनाई जाए। मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं बेक्ड क्ले, सिंथेटिक रंगो एवं डाइस आदि से सजी हुई प्रतिमाओं का उपयोग नही किया जाए। मूर्तियों की ऊॅचाई पॉच फीट से अधिक न हो, मूर्तियों की स्थापना स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों पर उनसे अनुमति प्राप्त कर किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए रूट चार्ट में उल्लेखित मार्गों से ही विसर्जन की कार्यवाही की जाए। नदी और तालाब में अस्थायी पॉड या बन्ड का निर्माण कर मूर्ति एवं पूजा सामग्री, सजावट की वस्तुएॅ इत्यादि मूर्ति विसर्जन के पूर्व अलग कर ली जाए तथा उसका उपवहन उचित तरीके से किया जाए। जिससे नदी या तालाब में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित हो सके।

                        कलेक्टर श्रीमती कौशल ने पटाखा व्यवसायियों को घ्वनि प्रदूषण से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश को विस्तारपूर्वक बताया और उसका पालन करने की बात कही। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि प्रयोग की सीमा 10 डेसीबल से75 डेसीबल तक निर्धारित है। साइलेंस जोन व रात के समय प्रेशर हार्न व पटाखा पूर्णतः प्रतिबंधित है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, एस.डी.एम. श्री हरेश मण्डावी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित मूर्तिकार और पटाखा व्यवसायी मौजूद थे।

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