दुर्ग :छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावन डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा बी.पी.एल. 2002 तथा एस.ई.सी.सी. 2011 की सूची में सम्मिलित परिवारों को फ्लैट रेट पर बिजली भुगतान की सौगात दी है। इसके अनुसार ऐसे परिवार जिन्हें एकल बत्ती निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया गया है तथा जिनकी प्रतिवर्ष विद्युत खपत अधिकतम 12 सौ यूनिट तक है, ऐसे परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। एस.ई.सी.सी. 2011 की सूची में सम्मिलित ऐसे अन्य परिवार जिन्हें सिंगल फेश विद्युत कनेक्शन दिया गया है और जो निःशुल्क विद्युत की सुविधा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यदि उनकी प्रतिवर्ष अधिकतम विद्युत खपत 12 सौ यूनिट तक है तो ऐसे घरेलू विद्युत कनेक्शन धारकों को भी फ्लैट रेट पर बिलिंग करने का विकल्प दिया गया है। फ्लैट रेट की सुविधा केवल ऐसे सिंगल फेश घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को होगी जिनकी अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक है। कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट की सुविधा हेतु विकल्प चुनने का अवसर वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में उपलब्ध रहेगा। विकल्प चुनने पर ऐसे उपभोक्ताओं को आगामी माह से 100 रूपए प्रतिमाह के मान से बिलिंग की सुविधा मिलेगी। एकल बत्ती निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के पात्रताधारित कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट चुनने के उपरान्त 30 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत की पात्रता यथावत जारी रहेगी। किन्तु ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा वार्षिकी आधार पर निर्धारित 12 सौ यूनिट से कम खपत होनी चाहिए। कनेक्शन धारकों द्वारा फ्लैट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर उनकी वर्तमान में सभी माह के बकाया राशि हेतु जारी बिल को ही फ्लैट रेट 100 रूपए प्रतिमाह की दर से संशोधित किया जाएगा। जारी बिल का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। पात्रताधारी कनेक्शन धारकों द्वारा फ्लैट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर फ्लैट रेट की सुविधा तब तक जारी रखी जाएगी, जब तक संबंधित उपभोक्ता द्वारा फ्लैट रेट पर बिलिंग की सुविधा को समाप्त करने हेतु लिखित में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
किसानों को भी मिलेगी योजना का लाभ
कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान में किसानों को प्रतिवर्ष 3 एचपी तक के एक पम्प पर 6 हजार यूनिट तथा 3 से अधिक एवं 5 एचपी तक एक पम्प पर 7 हजार 500 यूनिट निःशुल्क विद्युत सुविधा के साथ दी जा रही है। फ्लैट रेट की सुविधा को विस्तारित करते हुए किसानों को पात्रतानुसार एक पम्प के साथ-साथ एक से अधिक पम्प पर बिना किसी क्षमता की सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी।
कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान मे दी जा रही फ्लैट रेट की सुविधा को एक से अधिक पम्पों पर बिना किसी क्षमता की सीमा के क्षमतावार फ्लैट रेट की सुविधा लागू की गई है। इसके अनुसार 5 एचपी तक द्वितीय पम्प पर 200 रूपए प्रति एचपी प्रतिमाह, 5 एचपी से अधिक प्रथम व द्वितीय पम्प पर 200 रूपए प्रति एचपी प्रतिमाह एवं 5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पम्प पर 300 रूपए प्रति एचपी प्रतिमाह बिलिंग भुगतान की सुविधा मिलेगी। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में फ्लैट रेट की सुविधा चुनने का अवसर मिलेगा।