उत्तर बस्तर (कांकेर) :
मुख्यसचिव अजय सिहं ने विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विद्युत अधिकारी को परिवार जिन्हें एकलबत्ती निःशुल्क विद्युत कनेक्शनदिया गया है उनके दर निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये। निर्देश मे जिनकी प्रतिवर्ष विद्युत खपत अधिकतम 1200 यूनिट तक है उन्हे इस योजनाके अन्तर्गत फलैट रेट पर बिलिंग हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की पात्रता उपलब्ध रहेगी। अन्य परिवार जिन्हें सिंगल फेस विद्युत फेस कनेक्शन दियागया है और जो निःशुल्क विद्युत की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे है इनको यदि उनकी प्रतिवर्ष अधिकतम विद्युत खपत 1200 यूनिट तक है तो ऐसेघरेलु विद्युत कलेक्शन धारकों को भी फलैट रेट पर बिलिंग का विकल्प की पात्रता इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध रहेगी। फलैट रेट की सुविधा केवलऐसे सिंगल फेस घरेलु श्रेणी के उपभोक्ताओं को होगी जिनका अनुबंधित विद्युत भार एक किलोवाट तक है। कनेक्शन धारकों को फलैट रेट की सुविधाहेतु विकल्प चुनने का अवसर वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में उपलब्ध रहेगा, इसके अनुसार विकल्प चुनने पर ऐसे उपभोक्ता को आगामी माह से100 रूपये प्रतिमाह में मान से बिलिंग किया जाएगा। एकलबत्ती निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के पात्रताधारित कनेक्शनधारकों को फलैट रेटचुनने के उपरांत 30 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत की पात्रता यथावत निरंतर रहेगी बशर्ते ऐसे उपभोक्ता द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित1200 यूनिट से खपत की जाये। कनेक्शन धारक द्वारा फलैट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर उनकी वर्तमान में सभी माह के बकाया राशि हेतुजारी बिल को भी फलैट रेट यथा 100 रूपये प्रतिमाह के मान से संशोधित किया जाएगा इसके अनुसार जारी बिल का भुगतान उपभोक्ता को करनाहोगा। पात्रताधारित कनेक्शनधारकों द्वारा फलैट रेट पर बिलिंग का विकल्प चुनने पर फलैट रेट की सुविधा तक जारी रखाी जाएगी, जब तक संबंधितउपभोक्ता द्वारा फलैट रेट पर बिलिंग की सुविधा को समाप्त करने हेतु लिखित में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान में किसानों को प्रति वर्ष 3 एचपी तक के एक पंप पर 6000 तथा 3 से अधिक 5 एचपी तक केएक पंप पर 7.500 यूनिट निः शुल्क विद्युत सुविधा के साथ-साथ दी जा रही फलैट रेट की सुविधा को विस्तारित करने हुए किसानों को पात्रता अनुसारएक पंप के साथ-साथ एक से अधिक पंप पर बिना किसी क्षमता की सीमा के फलैट रेट की सुविधा दी जाएगी। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गतवर्तमान में दी जा रही फलैट रेट की सुविधा को एक से अधिक पंपों पर बिना किसी क्षमता की सीमा फलैट रेट की सुविधा लागू की जाएगी। कृषक जीवनज्योति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में फलैट रेट की सुविधा चुनने हेतु वर्तमान सुविधा को जारी रखा जाएगा।