प्रधानमंत्री मुद्रा लोन देने लगेगा विशेष शिविर
कबीरधाम जिले के सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों में 13 से 18 तक लेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का विशेष शिविर
पंडरिया में 13, बोडला में 14, कवर्धा में 15 और सहसपुर लोहारा में 18 सितम्बर को लेंगे विशेष मुद्रा लोन शिविर
कवर्धा – प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत कबीरधाम जिले के लघु व्यावसायिक इकाइयों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पंडरिया जनपद पंचायत में 13 सितम्बर को, बोडला में 14 सितम्बर को, कवर्धा में 15 सितम्बर को और 18 सितम्बर को सहसपुर लोहारा के जनपद पंचायत मुख्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में जिले में संचालित सभी बैकर्स उपस्थित रहेंगे और आवदकों को मुद्रा लोन के बारे में जानकरी दी जाएगी तथा चयनित हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत उन्हे ऋण उपलब्ध भी कराया जाएगा।
कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज समय समय की बैठक में जिला लीड बैक अधिकारी को निर्धारित तिथियों में लोन शिविर आयोजन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों एवं जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। है। बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत जिले में 13 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया है। योजना के शिशु लोन के तहत 10 हजार तीन सौ हितग्राहियों को ऋण दिया गया है। इसी प्रकार किशोर योजना के तहत दो हजार और तरूण योजना के तहत पांच सौ से अधिक हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत कर उनके लघु व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मजबूती प्रदान करने के लिए आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया गया गया है।
बैठक में लीड बैक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को तीन वर्गों में वगीकृत किया गया है। मुद्रा लोन के शिशु लोन के तहत 50 हजार रूपए तक के ऋण स्वीकृत किए जाते है। इसी प्रकार किशोर लोन के तहत 50 हजार से 5 लाख रूपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते है। तरूण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
बैठक में बताया गया कि मुद्रा लोकन योजना के तहत लाभ उठाने के लिए लगभग सभी प्रकार के व्यावसायिक इकाईयों, पेशेवरों और सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें छोटे दुकानदार,फल और सब्जी विक्रेता,रेहड़ी वाले, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, साइकिल बाईक कार रिपोयर करने वाले, सहित विभिन्न व्यावसायिक को शामिल किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि मुद्रा लोन शिविर में आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों मे पहचान के लिए पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवीग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट में से किसी एक की स्व-सत्पापित प्रतिलिपि। निवास प्रमाण पत्र के लिए वोटर आईडी कार्ड, अगर आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है तो उसके प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि, व्यावसायक इकाई से संबंधित लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, स्वामित्व की पहचान आदि दस्तावेजों की प्रतिलिपि, आवदे के लिए यह भी जरूरी है कि वह किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर ना हो। अगर आवेदक दो लाख और उससे उपर के ऋण के लिए आवदेन करता है तो उसे अपने पिछले दो साल की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना होगा। अगर आवेदक बडे स्तर पर नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है या फिर अपने वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है तो उसे व्यवसाय से संबंधित परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। इस रिपोट से व्यवसाय के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की जांज की जाएगी। अगर आवेद कंपनी या साझेदारी फर्म है तो उससे संबंधित डीड या मेमोरेंडम की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपना दो फोटो संलग्ना करना होगा। अगर आवेदक कंपनी या साझेदारी फर्म है तो उसे उससे सभी निदेशकों या फिर साझेदारों की दो-दों फोटो सलग्न करने होंगे।