जीएसटी और टीडीएस कटौती के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
कवर्धा- जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और उनसे सम्बद्ध अधिनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को गुरूवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जीएसटी और टीडीएस कटौती के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। जिला कोषालय अधिकारी और राज्य कर कवर्धा वृत्त के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के जरिए टीडीएस हेतु जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर ऑनलाईन राजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों-टीन नम्बर, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रुफ, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी, पासपोर्ट साईज फोटो के बारे में बताया गया। उन्होंने स्त्रोत पर अंतर्राज्यीय क्रय एवं राज्य के भीतर क्रय की स्थित में कटौती की दर, समय सीमा, विलम्ब की स्थिति में लगने वाले शुल्क और रिटर्न-विवरणी आदि की विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 में स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार शासकीय विभागों तथा अधिकरणों को किसी अनुबंध के तहत प्रदाय का कुल मूल्य ढाई लाख रूपए से अधिक होने पर टीडीएस कटौती करना अनिवार्य है। यह प्रावधान एक अक्टूबर 2018 से जीएसटी अधिनियम के तहत टीडीएस कटौती के लिए लागू किया गया है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि जीएसटी अधिनियम में टीडीएस की कटौती नहीं करने अथवा कटौती की राशि विहीत समय सीमा में शासकीय कोष में जमा नहीं करने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज एवं दस हजार रूपए अथवा कर के बराबर राशि जो भी अधिक हो शास्ति का प्रावधान है। ब्याज एवं शास्ति की राशि जमा करने का दायित्व संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्वयं की होगी, इसके लिए जिले के सभी डीडीओ का पंजीयन आवश्यक है।