प्रशासन ने सजगता से रोके चार बाल विवाह
नरेंद्र जगते की रिपोर्ट
सूरजपुर – कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन में कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुक्तानंद खुंटे से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में विगत वर्षो में बाल विवाह को समूल नष्ट करने की मूहिम महिला बाल विकास विभाग सूरजपुर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी मुक्तानंद खुंटे के निर्देशन में चलाई है। पिछले सप्ताह संयुक्त टीम ने 04 बाल विवाह रोके हैं। पिछले वर्ष टीम ने पुरे जिले में 120 बाल विवाह रोके थे। जागरुकता के कारण ग्रामीण स्वयं टोल फ्री नं0 1098 एवं स्यंव से फोन कर या लिखित शिकायत के माध्यम से सूचना देने लगे हैं। गांव की स्कूली छात्रा की सूचना पर रामानुजनगर विकास खण्ड के ग्राम-सरईपारा में दो बाल विवाह रोके गये जिसमें दोनों लड़के थे। एक बालक की उम्र 19 वर्ष तो एक बालक का उम्र मात्र 17 वर्ष थी।
वहीं ग्रामीण की सूचना 181 महिला हेल्प लाईन में किया गया था। सूचना पर रामानुजनगर विकास खण्ड के ग्राम नारायणपुर के बालिका का उम्र 17 वर्ष में विवाह किये जाने पर उसके परिजनों को समझाईस दिया गया और उन्हें अपराध करने से रोका गया।
वहीं ग्रामीणों की लिखित सूचना पर सूरजपुर विकास खण्ड के विश्रामपुर सतपता में संतोषी मंदिर में एक 16 वर्षिय बालिका की शादी हो रही है। टीम जाकर बालिका का कथन दर्ज किया गया, उनके परिजन को भी समझाया गया कि बाल विवाह अभिषाप ही नहीं अब अपराध है। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले, सहयोग करने वाले, अनुमति देने वाले एवं विवाह में शामिल होने वाले सभी के ऊपर अपराध दर्ज होगा जिसमें दो वर्ष सजा एवं 01 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। समझाईस के बाद सभी बाल विवाह नहीं करने का फैसला किया। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और बाल विवाह रोक दिया गया।
बाल विवाह रोकने में बाल कल्याण समिति के ज्योत्सना धारा एवं रेखा तिवारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, अमित भारिया, अखिलेश सिंह, प्रियंका सिंह, जैनेन्द्र दुबे, अंजनी साहू, पवन धिवर, बालिन्दर प्रसाद सिंह महिला बाल विकास विभाग की उमा साहू पुलिस थाना से राम सिंह, चाईल्ड लाईन सूरजपुर से कार्तिक मजूमदार, सोनू साहू एवं शोभनाथ साहू उपस्थित थे।