कबीरधाम

नगरीय निकायों में 9 और ग्राम पंचायतों में 12 सितम्बर से शिविर लगाकर शुरू होगा नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण

एपीएल परिवारों के लिए नए राशनकार्ड बनाने का अभियान 10 सितम्बर से शुरू होगा

कलेक्टर श्री शरण ने अनुविभगीय अधिकारी, खाद्य और नगरीय निकायों की अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की

कवर्धा- छत्तीसगढ़ शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रचलित राशन कार्डों के सत्यापन के बाद कबीरधाम जिले के दो लाख 14 हजार 70 परिवारों का नवीनीकृत राशन कार्ड वितरण के लिए तैयार हो गया है। प्रदेश के वन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा नगरीय निकायों के बीपीएल परिवारों के नवीनीकृत राशन कार्डो का वितरण कर विधिवत शुरूआत कर दी है। इसके बाद जिले के छह नगरीय निकाय कवर्धा, सहसपुर लोहारा, पंडरिया, बोडला, पांडातराई और पिपरिया में 9 सितम्बर से वार्डों में शिविर लगाकर नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण किया जाएगा। साथ ही सभी जनपद पंचायतों के माध्यम से आगामी 12 सितम्बर से ग्राम पंचायतों का कलस्टर बना कर शिविरों के माध्यम से नवनीकरण राशन कार्डो का वितरण किया जाएगा।

कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज यहां सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरीय निकायों और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर सार्वभौम पीडीएस के क्रियान्वयन और राशन कार्डों के सत्यापन के बाद नवीनीकृत राशन कार्डों के वितरण की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में राशन कार्डों के वितरण के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और खाद्य विभाग के अमलों के जिम्मेदारी दी है। इसी तरह ग्राम पंचायतों में राशन कार्डों के लिए वितरण और शिविर आयोजित करने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत सीईओ और खाद्य विभाग को जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों और ग्राम स्तर पर आयोजित शिविरों की तैयांरियां की मॉनिटरिंग स्वयं अनुविभागीय अधिकारी करेंगे। उन्होने कहा कि नवीनीकरण राशन कार्ड वितरण शिविर में क्षेत्रीय जनप्रतिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विशेष रूप से आमंत्रित किए जाएंगे।
प्रभारी खाद्य अधिकारी श्री अरूण कुमार मेश्राम ने बताया कि जिले में कुल दो लाख 24 हजार 331 प्रचलित राशन कार्डधारी थे, जिसमें सत्यापन के बाद दो लाख 14 हजार 70 राशन कार्डों का सत्यापन किया गया है। उन सभी दो लाख 14 हजार 70 राशन कार्डधारी परिवारों को नवीनीकृत राशन कार्ड शिविरों के माध्यम से वितरण किया जाएगा। नगरीय निकायों के वार्डों और ग्राम पंचायतों के कलस्टर तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी और जनपद पंचायत सीईओ द्वारा नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण किया जाएगा। हितग्राहियों को नवीनीकृत राशन कार्ड मिलने के साथ ही पुराने राशन कार्ड जमा करने होंगे। उनहोने बताया कि नगरीय निकाय और जनपद पंचायत अधिकारियों के माध्यम से पुराने राशन कार्ड जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे। उन्होने बताया कि राज्य सरकार की नई नीति के तहत एक व्यक्ति वाले परिवार को हर माह 10 किलो, दो व्यक्ति वाले परिवार को 20 किलो, तीन से पांच व्यक्ति वाले परिवार को 35 किलो, छह व्यक्ति वाले परिवार को 42 किलो और 10 व्यक्ति वाले परिवार को 70 किलो प्रतिमाह चावल मिलेगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति जुड़ने पर 7 किलो चावल जोड़कर हर माह देने का प्रावधान शामिल किया गया है। सामान्य एपीएल परिवारो के संख्या के आधार पर एक सदस्य के लिए 10 किलो चावल, दो सदस्य परिवार के लिए 20 किलो चावल, तीन या तीन से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो चावल देने का प्रावधान शामिल है।

एपीएल परिवारों के लिए नए राशनकार्ड बनाने का अभियान 10 सितम्बर से शुरू होगा दो अक्टूबर से मिलेगा नया राशनकार्ड

सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य (एपीएल) परिवारों को नये राशनकार्ड जारी करने अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान कल 6 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य शासन द्वारा सामान्य परिवारों के सदस्य संख्या के आधार पर राशन प्रदाय किया जाएगा। कलेक्टर श्री शरण ने संबंधित अधिकारियों को सामान्य परिवारों का राशनकार्ड समय-सीमा में बनाकर प्रदान करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि सामान्य परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन 10 से 17 सितम्बर तक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर संचालित आवेदन प्राप्ति केन्द्रों में मिलेगा तथा आवेदक इन्ही केन्द्रों में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों एवं दो प्रति पासपोर्ट फोटो, निवास के पते के लिए मुखिया तथा अन्य सदस्यों का आधार कार्ड, आधार पंजी की कापी, निवास पते की पुष्टि के लिए मतदाता परिचय की फोटोकापी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल परिवार का एएचएल-टिन नंबर, फोटो परिचय पत्र जमा करना होगा। राशन कार्ड आवेदन पत्र 10 रूपये शुल्क सहित प्राप्त करेंगे। आवेदन प्राप्ति केन्द्रों में आवेदन पत्र प्रत्येक शासकीय कार्य दिवस में सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक सत्यापन दल द्वारा जमा किया जाएगा। नये राशनकार्ड के लिए पात्र एवं अपात्र पाए गए आवेदकों की सूची 22 सितम्बर तक संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान, उचित मूल्य के दुकान, स्थानीय नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा ग्राम या वार्ड सभा की बैठकों में उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया जाएगा। इस सूची पर दावा आपत्ति 25 सितम्बर तक पूर्व में स्थापित सत्यापन केन्द्रों में लिए जाएगें। स्थानीय निकायों द्वारा हितग्राहियों को नया राशनकार्ड वितरण का कार्य दो अक्टूबर से पांच अक्टूबर तक किया जाएगा।

 

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