बेमेतरा : बाल श्रम निषेध उन्मूलन अभियान चलाया गया
बेमेतरा:जिला टास्क फोर्स (बाल श्रम) के बैठक में कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बालक श्रम किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के प्रावधान अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु के किशोरों का 107 अधिसूचित खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित अधिनियामें के अन्तर्गत जिला में श्रम विभाग बेमेतरा द्वारा 12 एवं 13 मार्च 2020 को बाल श्रम निषेध हेतु विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें टीम श्रम विभाग, बाल संरक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाईन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बेमेतरा जिला के समस्त बस स्टैण्डों, होटलों, ढाबों, गैरेजों व विभिन्न संस्थानों में जाकर बाल श्रमिक नियोजित नही करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया व पाम्पलेट चिपकाकर बाल श्रम निषेध हेतु सभी संस्थानों में प्रचार प्रसार किया गया। टॉस्क फोर्स में श्री एन. के साहू, श्रम पदाधिकारी, मो. असलम परवेज कादरी श्रम निरीक्षक, रम्मन सिंह मंडावी श्रम उपनिरीक्षक, व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी, ईश्वरी वाल्दे, आनंद धृतलहरे बाल संरक्षण, चेतनसिंह, कु. दुर्गा चाइल्ड लाइन व पुलिस बल सम्मिलित थे।