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अब प्रमोशन के लिए कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को नहीं लगानी पड़ेगी दौड़

रायपुर – छत्तीसगढ़ पुलिस के 30 हजार से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भूपेश सरकार पदोन्नति नियम में बदलाव का तोहफा देने जा रही है। इसके मुताबिक अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पदोन्नति के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही, प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और ड्रिल टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा।

ढाई हजार से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को तात्कालिक रूप से फायदा मिलेगा। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन के लिए 8 साल और हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन के लिए 6 साल सर्विस की जरूरत पड़ती है। लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद ही कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति होती है। राज्य बनने के बाद से ही इस नियम में बदलाव की मांग की जा रही थी।

इस संबंध में यह तर्क दिया जा रहा था कि लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद ही पुलिस में नौकरी मिली है। ऐसे में प्रमोशन के लिए फिर से परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस शर्त के कारण कई ऐसे भी आरक्षक होते हैं, जो उसी पद से रिटायर हो जाते हैं। यही वजह है कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुराने नियमों में बदलाव प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा है।

सरकार की प्राथमिकता में भी पुलिस

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ही पुलिस में सुधार के लिए कई घोषणाएं की थीं। सीएम भूपेश बघेल भी इन विषयों पर कई बार डीजीपी अवस्थी को निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद स्पंदन समेत कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में प्रमोशन के लिए नियम बदलने की प्रक्रिया भी शामिल है।

अब इस तरह होगी प्रमोशन की प्रक्रिया

अब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई का प्रमोशन वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर होगी। सर्विस रिकॉर्ड आंकलन के मापदंड के लिए 50 अंक रखे गए हैं। सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज टीप का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रमोशन के बाद पदोन्नति कोर्स और इंडक्शन अनिवार्य होगा।

प्रमोशन देने का प्रस्ताव है

सीएम भूपेश बघेल पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। पुलिसकर्मियों को समय पर प्रमोशन मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए वरिष्ठता और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर प्रमोशन देने का प्रस्ताव है। नए पदोन्नति नियम से जवानों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
-डीएम अवस्थी, डीजीपी छत्तीसगढ़

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