बेमेतरा : प्रवासी श्रमिकों के संबंध मे श्रम विभाग द्वारा निर्देश जारी
बेमेतरा:विदित है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोेवेल कोरोना COVID.19 वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आये है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए छ0ग0 प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है जिससे कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।
जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग, साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी मे दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः नोवेल कोरोना COVID.19 वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जायेगा एवं अन्य प्रदेशों से छ0ग0 प्रदेश में लेकर नही आयेगा।
उक्त निर्देश संबंधित ठेकेदारए सट्टेदार, एजेण्ट की जानकारी में लाते हुए कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रेल, 2020 तक सुनिश्चित किया जावे। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी बेमेतरा द्वारा प्रवासी श्रमिकों के राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छ.ग. प्रदेश में आने के संबंध में निर्देश जारी किए है।