कोरबा : जिले के किसी भी पैथोलॉजी लैब में नहीं होगी कोरोना की जॉंच, सजग रहें निवासी
कोरोना की जॉंच की सुविधा छत्तीसगढ़ में केवल रायपुर के एम्स में, निःषुल्क होती है जॉंच
कोरबा:कोरोना वायरस को लेकर फैल रही भ्रांतियों के बीच आज जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.बी. बोर्डे ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की जॉंच के लिये कोरबा जिले में कोई भी निजी या शासकीय पैथोलॉजी लैब अधिकृत नहीं है न ही जिले की किसी भी पैथोलॉजी लैब में कोई व्यवस्था या इंतजाम नहीं है। कोरोना की जॉंच के लिये सैम्पल लेने की प्रक्रिया भी केवल जिला अस्पताल में ही होगी, किसी अन्य पैथोलॉजी लैब द्वारा कोरोना जॉंच के लिये सैम्पल कलेक्षन भी नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना की जॉंच शहर या ग्रामीण क्षेत्रों की किसी भी लैब में नहीं हो सकती है। इसीलिये कोरोना की जॉंच कराने को लेकर लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के झांसे में आने की आवष्यकता नहीं है। डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि राज्य एवं केन्द्र सरकार ने इस महामारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये दिषा-निर्देष जारी किये हैं और संदिग्धों तथा कोरोना संक्रमितों के आइसोलेषन से लेकर जॉंच और ईलाज तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। दिषा-निर्देषों में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिये भी सभी जरूरी उपाय शामिल किये गये हैं।
डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि कोरोना की जॉंच के लिये उच्च स्तरीय उपकरणों और रसायनों की जरूरत होती है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में केवल रायपुर के एम्स मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि यह जॉंच पूरी तरह से निःषुल्क होती है। जिसके लिये किसी प्रकार की कोई राषि या पैसा मरीज से नहीं लिया जाता है। डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि पूरे राज्य से कोरोना के संदिग्धों के गले एवं नाक से सैम्पल लेने के लिये केवल संबंधित जिले की जिला अस्पतालों को ही अधिकृत किया गया है। जिला अस्पताल में लिये गये सैम्पल को जॉंच के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर ही भेजा जाता है। जहॉं से लगभग दो दिनों में रिपोर्ट मिलती है। डॉक्टर बोर्डे ने यह भी बताया है कि किसी भी निजी पैथोलॉजी लैब द्वारा कोरोना के सैम्पल कलेक्षन की न तो अनुमति है न ही वे ऐसा कर सकते हैं। कोरोना के संदिग्धों का विधिवत जॉंच के लिये सैम्पल केवल शासकीय जिला अस्पताल के आइसोलेषन वार्ड या क्वारंेटाईन केन्द्रों में शासकीय डॉक्टर द्वारा ही लिया जायेगा। सीएमएचओ ने किसी भी भ्रामक सूचना पर या संदेह होने पर भी प्राइवेट पैथोलॉजी लैबों में जाकर जॉंच कराने का प्रयास नहीं करने की अपील लोगों से की है और ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था के झांसे में न आने की भी अपील की है। उन्होंने यह भी बताया है कि अनाधिकृत व्यक्तियों या पैथोलॉजी लैबों द्वारा कोरोना वायरस की जॉंच की कोषिष भी करने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्डविधान की धारा-188 और महामारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी।