रायगढ़: अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय को छोड़कर अन्य समस्त शासकीय कार्यालय 31 मार्च तक रहेंगे बंद
अधिकारी-कर्मचारी निवास स्थल में मोबाइल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क बनाये रखेंगे
रायगढ़:नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2020 तक राज्य स्तर पर समस्त भारसाधक सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए शासकीय कार्य का संपादन करने हेतु निर्देशित किया गया है। विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित करेंगे।
संभाग एवं जिला स्तर पर स्थित शासकीय कार्यालयों में से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में सम्मिलित विभागों में संबंधित कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाना एवं चौकी, फायरबिग्रेड, जेल इत्यादि तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित नहीं किए जायेंगे। संचालित हो रहे कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित करने हेतु भी निर्देश दिए गए है। अधिकारी-कर्मचारीगण निवास से सदैव मोबाईल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में रहेंगे, ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके। संचालित कार्यालयों में उपस्थित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखा जायेगा, ताकि भीड़-भाड़ में संक्रमण की संभावना कम की जा सके। अधिकारी-कर्मचारी स्वयं के साधन से आवागमन करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।