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देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें 26 मार्च से 31 मार्च पूर्णतः बंद
कवर्धा- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र के पत्र के तहत जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) की दुकानें एवं मद्यभंडारण भाण्डागार कवर्धा को 26 मार्च से 31 मार्च कुल छह दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया है। शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रया, धारण एवं परिवहन न हो सुनिश्चित किया जावें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह आदेश 23 मार्च से 25 मार्च कुल तीन दिवस पूर्णतः बंद रखने जाने हेतु आदेशित किया गया था।