कलेक्टर ने श्रमिकों को आवास एवं भोजन आदि की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किए
कवर्धा- कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस के पूर्ण नियंत्रण के लिए जारी लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोपाईटर, संचालक, प्रबंधक, नियोजन, ठेकेदार को उनके द्वारा नियोजित संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिए भोजन एंव आवास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित के आदेश जारी किए है। इस आदेश का उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-269, 270, 188 एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में लॉक डाउन किया गया है। रोजगार, काम की तलाश में जिले के श्रमिक देश के अन्य राज्यों, जिलों में गए है। इसी प्रकार अन्य राज्यों एवं जिलों के श्रमिक काम अथवा रोजगार हेतु कबीरधाम जिले में है। वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव हेतु संपूर्ण देश में लॉक-डाउन घोषित है। ऐसी स्थिति में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस असाधारण परिस्थिति के कारण कबीरधाम जिले में आए हुए श्रमिकों के समक्ष भोजन एवं आवास आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
कलेक्टर श्री शरण ने इस आशय से सभी प्रोपाईटर, संचालक, प्रबंधक, नियोजन, ठेकेदार को उनके द्वारा नियोजित संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के लिए भोजन एंव आवास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित के आदेश जारी किए है।