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शासन के आदेश को व्यापारियों ने दिखाया ठेंगा प्रशासन ने की दंडात्मक कार्यवाही

गेवरा दीपका से सुशील तिवारी की रिपोर्ट

दीपका के मेडिकल दुकानो का किया निरीक्षण

गेवरा दीपका नगर पालिका दीपका क्षेत्र में जिला दंडाधिकारी कोरबा किरण कौशल के आदेशानुसार एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी कटघोरा सूर्यकिरण के निर्देश पर 2 अप्रैल गुरुवार को दीपका क्षेत्र अंतर्गत लॉक डाउन का पालन न करने एवं दुकानों हेतु निर्धारित समय के उल्लंघन पर जांच कर 8000 ₹ का जुर्माना/चालानी कार्यवाही की गई।
इसके अंतर्गत लॉक डाउन का पालन न करने एवं दुकानों हेतु निर्धारित समय शाम 4 बजे के बाद खुली पाई जाने पर शिवा जनरल स्टोर,परी मोबाइल,अतुल प्रोविजन स्टोर,देवांगन किराना स्टोर एवं क्रांति जनरल स्टोर पर नगर पालिका द्वारा कार्यपालिक दंडाधिकारी शशिभूषण सोनी के निर्देशन में नगर पालिका एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा पाँच दुकानदारों पर कार्यवाही कर 8000 ₹ का जुर्माना/चालानी कार्यवाही की गई।वही दीपका के मेडिकल दुकानों का भी निरीक्षण किया गया,जिसमे
शिव मेडिकल स्टोर,
अम्बिका मेडिकल स्टोर, राजेश मेडिकल स्टोर,
गीता मेडिकल स्टोर,
शर्मा मेडिकल स्टोर सघन
निरीक्षण किया गया।यहाँ मास्क ,सेनिटाइजर ,की उपलब्धता की जानकारी एवं आवश्यक दवाओं जैसे paracetamol , hydroxychloroquin,azithromycine की स्टाक की जानकारी ली गयी , साथ साथ नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाले दवाइयों की रेकॉर्ड की जांच कर उनको क्रय विक्रय नियमानुसार करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए टीम में स्वच्छता निरीक्षक सचिन थवाईत,राजस्व निरीक्षक दीपका प्रदीप शर्मा,पटवारी दीपका जितेश जायसवाल,पटवारी हल्का नंबर 56 नीरज सिंह चंदेल, हेड कांस्टेबल दीपका थाना ईश्वरी प्रसाद लहरे शामिल थे।
कार्यपालक दंडाधिकारी श्री सोनी ने बताया कि लॉक डाउन और 144 धारा के अंतर्गत कोई भी व्यवसाई काला बाजारी, जमाखोरी करता है तो उसके विरुद्ध आई पी सी की धारा 188 , एपिडेमिक एक्ट की धारा 269, 270 , 271 सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

cgnewstime

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