लघु वनोपजों के संग्रहण, भंडारण और परिवहन को मिली सशर्त छूट
मुंगेली:लॉकडाउन की अवधि में वनविभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपजों के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार लघु वनोपजों के परिवहन, संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण के कार्य को सशर्त प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. भुरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया है। लेकिन उन्हें अपने काम-काज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम एक या दो मीटर की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करना होगा। कार्य स्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हेंडवास, पानी एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्य स्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन,जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाईड लाइन एवं एंडवाईजरी का पालन करना होगा । यह आदेश तत्काल से लागू हो गया है।