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नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य

मुंगेली:नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इस संबंध मे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है । जारी दिशा निर्देश के अनुसार बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अथवा होम-मेड (घर से निर्मित) तीन परतों वाला फेस कवर का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जारी निर्देश मे कहा गया है कि होम-मेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग मे लाया जा सकता है। मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति मे गमछा, रूमाल, दूपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुह एवं नाक पुरी तरह ढका हो । बिना मास्क अथवा फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी ।

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