लाॅकलाडन में धारा 144 का उल्लंघन, गुड़ संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज
Ashok Sahu
कवर्धा- नोवेल कोरोना कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के तहत जारी लाॅकडाउन के दौरान कबीरधाम जिले के ग्राम निंगापुर मंे संचालित गुड़ उद्योग के संचालक श्री मुरली राम चंद्रवंशी पर धारा 144 के उल्लंघन करने और मजदूरों की छृुट्टी करने पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर यह कार्यवाही हुई है। कबीरधाम जिले में लाॅकडाउन के दौरान धारा 144 के उलंघन करने पर पहली बार किसी गुड़ उद्योग के संचालक पर बड़ी कार्यवाही हुई है। कलेक्टर श्री शरण ने राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के रोकथाम के लिए जारी लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व पुलिस को संख्त निर्देश दिए है। उन्होने जिले के सभी छोटे-बड़े संचालित उद्योगों का पुनः मजदूरों की उपस्थित के संबंध में भौतिक सत्यापन करने के निर्देश देते हुए कहा कि जारी लाॅकडाउन तक मजदूरों की छुट्टी करने वाले संचालकों पर सख्त कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रकाश टण्डन ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर सभी गुड़ फैक्ट्रियों का मजदूरों के उपस्थित को लेकर भौतिक सत्यापन किया गया है। उन सभी छोटे-बड़े सभी उद्योगों का पुनः सत्यान सर्वे का कार्य जारी है। सर्वे के दौरान ग्राम निंगापुर स्थित चन्द्रवंशी गुड उद्योग में 43 मजदूर बच्चांे सहित उपस्थित थे। सभी मजदूर उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के रहने वाले थे। उनका फिर से सत्यापन किया गया, जिसमें कुल 9 मजदूर उपस्थित मिले। वर्तमानमें भारत के संपूर्ण भागों में कोरोना वायरस के रोकथाम मं मद्देनजर लाकडाउन किया गया हैं। कलेक्टर द्वारा पेूरे जिले में इसके तहत धारा 144 लागू किया गया है, जिसके तहत लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने तथा भेजने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस प्रकार गुड़ उद्योग के संचालक श्री मुरली राम चन्द्रवंशी के द्वारा अपने गु़़ड़ उद्योग में कार्यरत मजदूर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के कारण उनके द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किया जाना पाया गया। पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर कुण्डा नायब तहसीलदार के द्वारा दामापुर पुलिस चैकी में उक्त संचालक के विरूद्ध अपराध पंजीबंद्ध कराया गया है।