केरल सरकार के रेस्तरां खोलने और बस चलाने पर केंद्र ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बताया, मांगी रिपोर्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त ढील देने के लिए केरल सरकार की आलोचना की है और पत्र भेजकर राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई चिट्ठी में केरल सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि राज्य के शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और नगर निगम वाले इलाकों मेंएमएसएमई उद्योगों को खोलना आपत्तिजनक है। केंद्र ने दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर सवारी और कार की पिछली सीट पर दो लोगों को बैठने देने की अनुमित देने व किताबों और नई की दुकानें खोलने की मंजूरी देने पर भी एतराज जताया है। दूसरी तरफ, केरल सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इन निर्णयों के बारे में बता दिया गया था। गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा कि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को जारी आदेश में उन गतिविधियों की इजाजत दी, जो केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं।
ऑरेंज जोन में आंशिक छूट
पाथानामिथिटा, एरनाकुलम और कोल्लम जिलों को ऑरेंज ए जोन में रखा गया है और यहां 24 अप्रैल से लॉकडाउन में आंशिक छूट दी जाएगी, जबकि ऑरेंज बी जिलों अलाप्पुजा, त्रिवेंद्रम, पलाक्कड, वायनाड और त्रिस्सुर ने सोमवार से ही लोगों को कुछ राहतें मिल जाएंगी।
ग्रीन जोन में कई तरह की छूट
राज्य के दो जिले कोट्टयम और इडुक्की को ग्रीन जोन में रखा गया है और यहां के लोगों को सोमवार से प्रतिबंधों से काफी हद तक राहत मिल जाएगी।
ऑड-ईवन स्कीम से चलेंगी गाड़ियां
निजी वाहनों के लिए ऑड-ईवन स्कीम को लागू किया जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर (विषम संख्या) वाली गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ईवन नंबर (सम संख्या) वाली गाड़ियों से लोग बाहर जा सकेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे लोगों और आपात स्थिति में ऑड-ईवन से छूट दी जाएगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर दो से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं, जबकि दोपहिया वाहन पर एक की व्यक्ति सवारी कर सकती है। परिवार के सदस्य को पीछे बिठाने की छूट होगी।
जिले के भीतर चलेंगी बसें
जिले के भीतर कम दूरी की बसें चलेंगी और इनमें सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। बस में जितनी सीटें उतनी ही सवारी होगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा बस में सवार होते समय सभी यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर देना होगा।
नाई की दुकानों से रेस्त्रां तक खुलेंगी
नाई की दुकानें कुछ शर्तों के साथ शनिवार और रविवार को खुल पाएंगी, दुकान में एक बार में दो से अधिक लोग कतार में नहीं होंगे और एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कॉस्मेटिक और ब्यूटी थेरेपी सेवा पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे तक लोग रेस्त्रां में बैठकर खाना खा सकते हैं तो 8 बजे रात तक घर के लिए पैक करा सकते हैं।
यहां होगा कामकाज
खेती किसानी से संबंधित सभी काम लोग कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कामकाज शुरू हो जाएगा और लाभार्थियों को उनके घर जाकर पौष्टिक आहार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत काम चलेगा। सड़क निर्माण, भवन निर्माण और छोटे उद्योगों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा।
इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध
ट्रेन सेवा पर रोक जारी रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमाघर, मॉल्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, वार आदि बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। शादी और अंतिम संस्कार के अलावा किसी और मकसद से 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे।