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जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकान, मद्य भाण्डागार, एफ. एल. 3, होटल बार एवं एफ.एल.4-क आगामी 28 अप्रैेल तक रहेंगे बंद

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने जारी किए निर्देश

धमतरी:नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने आगामी 28 अप्रैल तक जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकान, मद्य भाण्डागार धमतरी, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.4-क क्लब को बंद रखने के लिये निर्देशित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अवधि में मदिरा बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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