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केवल शासकीय एंजेसी और नगर पालिका व नगर पंचायत कर सकेगी बोर खनन, अन्य के लिए अनुमति लेना आवश्यक

Ashok Sahu

जिले में आगामी आदेश तक नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध जारी

कवर्धा- कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम और जारी लाकडाउन के दौरान पेयजल संकट को दूर करने के लिए केवल शासकीय एंजेसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकुप खनन की गतिविधियां संचालित करने के लिए निर्देशित किया है। निजी व्यक्तियों को केवल पेयजल के लिए बोर खनन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण द्वारा 8 अगस्त 2019 के आदेश के तहत कबीरधाम जिले में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले को आगामी आदेश पर्यंत तक जलाभाव ग्रस्त घोषित किया गया है। कलेक्टर ने आगामी आदेश तक जिले में नलकूप पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वर्तमान में भी लागू है।
कलेक्टर ने जन सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए केवल पेयजल के लिए नलकूप खनन के लिए अनुमति के लिए संपूर्ण कबीरधाम के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किया है। शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यता नही होगी।

 

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