breaking lineअम्बिकापुरछत्तीसगढ़

अन्य प्रांतो से आए राशनकार्ड विहीन प्रवासी व्यक्तियों को प्रति सदस्य मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न मई और जून माह के लिए दिए जाएंगे खाद्यान्न

अम्बिकापुर:लॉकडाउन प्रभावित अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस आए प्रवासी व्यक्तियों को जिनके पास राज्य या केन्द्र की योजना के अंतर्गत राशनकार्ड नहीं हैं उन्हें माह मई एवं जून 2020 में प्रति सदस्य 05 किलों खाद्यान्न दिया जाएगा। सरगुजा जिले के प्रवासी व्यक्तियों के लिए मई 2020 हेतु 352.60 टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग रायपुर के सचिव द्वारा योजनातंर्गत पात्र प्रवासी व्यक्तियों की पहचान एवं खाद्यान्न वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी निर्देशानुसार अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रवासी व्यक्ति ही राशन सामग्री के लिए पात्र होंगे जिनके नाम पर राज्य में कोई राशनकार्ड जारी न हो या किसी अन्य राशन कार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो। पात्र प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एंट्री हेतु विभागीय वेबसाईट में पृथक से लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरीय निकायों के आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने क्षेत्र के योजना हेतु पात्र प्रवासी व्यक्तियों की एण्ट्री करेंगे।

निर्देश में आगे कहा गया है कि प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एंट्री में नाम पिता या पति का नाम प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों के नाम आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर की एंट्री करनी होगी। यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रवास से वापस लौटे हैं तो उन सभी के नाम की एंट्री एक साथ की जाएगी। पात्र प्रवासी व्यक्ति की ऑनलाईन डेटा एंट्री के पश्चात उन्हे सर्वर से आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी के माध्यम से उन्हें संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्राप्त होगा। खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्र प्रवासी व्यक्ति को उन्हें जारी आईडी नम्बर एवं एक पहचान पत्र के साथ उचित मूल्य की दुकान में उपस्थित होना होगा। संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा टेबलेट में उपरोक्त आईडी नम्बर की प्रविष्टि करने पर उप प्रवासी व्यक्ति की डेटा एंट्री की गई समस्त जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। प्रवासी व्यक्तियों को वितरित किए गए खाद्यान्न के अभिलेख के रूप में उचित मूल्य दुकान संचालकों के द्वारा पृथक से वितरण पंजी एवं स्टाक पंजी का संधारण भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। संबंधित प्रवासी व्यक्ति को खाद्यान्न वितरण के पश्चात वितरण पंजी  में उसका नाम दर्ज कर नाम के आगे सदस्यों की संख्या, वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा एवं वितरण दिनांक की प्रविष्टि की जाएगी।
कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने जिले के प्रवासी व्यक्ति जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें उपरोक्त निर्देशानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने खाद्य अधिकारी, नगरीय निकाय के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

cgnewstime

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!