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जिले में घरेलू उपयोग के लिए बोर खनन में मिली अस्थाई छूट

Ashok Sahu

नलकूप खनन किए जाने के लिए आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से छूट

कवर्धा- कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम द्वारा जारी पूर्व आदेश के तहत पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 (संशोधन अधिनियम 1987) की धारा-6 के प्रावधानों के तहत जिले में पेयजल एवं निस्तार हेतु पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण कबीरधाम जिले में मानसून आगमन तक बिना अनुज्ञा के बोर खनन के लिए प्रतिबंधित लगाया गया था। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने इस आदेश को शिथिल करते हुए संपूर्ण कबीरधाम जिले में केवल घरेलु पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन किए जाने के लिए आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से छूट प्रदान किया है।

 

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