बिलासपुर नगर निगम सहित बिल्हा एवं बोदरी नगर पंचायत कन्टेनमेंट जोन घोषित
बिलासपुर-कोरोना वायरस के बढ़ते पॉजिटिव केस को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा नगर पालिका बिलासपुर एवं नगर पंचायत बिल्हा एवं बोदरी के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है और 23 जुलाई प्रात 5 बजे से 31 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक इन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी ओदशानुसार नगर पालिका निगम बिलासपुर तथा नगर पंचायत बिल्हा एवं बोदरी क्षेत्र के सभी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घरों से शासकीय कार्याें का निष्पादन करेगें। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हंें कार्यालय बुला सकेंगे।
जिले के इन नगरीय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवायें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा, आदि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को आवागमन को अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रह हो उन्हें भी परिवहन की छूट रहेगी।
बिलासपुर जिले के इन नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सिर्फ वाण्ज्यिक कार्गाे परिवहन की अनुमति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी।
नगर पालिका निगम बिलासपुर तथा नगर पंचायत बिल्हा एवं बोदरी क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि को अपनी सम्पूर्ण गतिविधियां बंद रखने का आदेश दिया गया है। इन क्षेत्रों में फैक्ट्री, निर्माण, एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली ईकाईयों को शर्ताें के अधीन छूट रहेगी। जिसमें यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था, फैक्ट्री के अंदर करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री को स्वंय करनी होगी और भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का पालन करना होगा। फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान होने पर उनके ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन फैक्ट्रीयों को करना होगा। इन क्षेत्रांे से बाहर स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत बंद रहेगें। विदेश एवं अन्य राज्यों से आने वाले सभी नागरिकों को निर्धारित क्वारंटाईन अवधि का कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार के चुक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में रहेगें। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी स्थिति में अति आवश्यक परिस्थिति को छोड़कर एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल हैं) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र रखना होगा।
फेस मास्क के उपयोग और सोशल तथा फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालयों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। जिसमें उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अन्य न्यायालय, तथा राजस्व मंडल, आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी उप पुलिस अधीक्षक कोषालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय तहसील थाना एवं चौकी ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगुन्तकों को प्रवेश नहीं होगा। पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर), भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक शामिल है), दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायंे, उचित मूल्य की दुकानें (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), किराना दुकानें, आटा चक्की संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक होगी। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को, विक्रय करने की अनुमति अपरान्ह 12 बजे तक होगी, स्थायी दुकानों, स्थानों पर पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रात 6 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक होगी, दूधविक्रय हेतु सायं 6 से 7 बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी।
दुग्ध संयंत्र, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 5.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लिखित हों, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है, जेल, अग्निशमन सेवाएं, ए.टी.एम. टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें अपरान्ह 12 बजे तक संचालित की जा सकेगी।
पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पशु आहार, पक्षी आहार एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं व सेवायें पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पेटस शॉप एक्यूरियम, कृषि मशीनरी विक्रय, स्पेयर पार्टस तथा कृषि उत्पाद कीटनाशक, उर्वरक, बीज से संबंधित दुकानें अपरान्ह 12 बजे तक संचालित की जा सकेगी।
पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक-अवे, होम डिलवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, हॉटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि पूर्व से रूके व्यक्तियों, पर्यटकों, मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाफ हेतु संचालित हो, किन्तु इनमें नये व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। सुरक्षा में कार्य लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (ब्लास्ट फरनेस, बॉयलर आदि हो), सीमेण्ट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। न्यूनतम उर्पाजन मूल्य पर उर्पाजन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा राज्य शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं नगर पंचायत बिल्हा तथा बोदरी के सभी सीमा क्षेत्रों मंे स्थित सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय समय पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
सभी बैंकों के प्रबंध द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 5 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे, बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
निजी प्रतिष्ठान जो कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे, ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जिन व्यक्तियों द्वारा कोविड 19 के परीक्षण हेतु सैम्पल दिया गया है, उन्हें अनिवार्यतः संगरोध का पालन करना होगा, जब तक कि परीक्षण का परिणाम न आ जाए। इन आदेशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।