राजधानी में लॉकडाउन इस बार ज्यादा सख्त बाजार सुबह 6 से 10 बजे के बीच ही खुलेंगे
रायपुर- राजधानी में 22 जुलाई से प्रभावशील होना वाला लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त रहेगा। बाजार सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। पिछले लॉकडाउन में बाजार का समय दोपहर 12 बजे तक तय किया गया था। इस बार दो घंटे का समय कम कर दिया गया है। किराना, दूध, सब्जी और फल की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को सप्लाई की छूट रहेगी। अलबत्ता आटो, टैक्सी, ई.रिक्शा और बसों सहित कोई भी यात्री वाहन नहीं चलेंगे। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। यही वजह है कि इस बार अति आवश्यक चीजों की दुकानें खुलने का समय भी पहले से 2 घंटे कम कर दिया गया है। रायपुर और बीरगांव नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान किस तरह का प्रतिबंध रहेगा इसके लिए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने रविवार की रात नया आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही कलेक्टरों से कहा था कि लॉकडाउन की जानकारी आम लोगों को 72 घंटे पहले मिलनी चाहिए। इस वजह से 22 जुलाई को लॉकडाउन होने की जानकारी 19 जुलाई से ही दे दी गई। लॉकडाउन का समय शुरू होने के कुछ देर पहले ही दोनों निगम की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा।
यानी कोई भी बिना अनुमति शहर में न तो दाखिल नहीं हो सकेगा और न ही बाहर जा सकेगा। जरूरी काम होने पर लोगों को ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही वे शहर से बाहर आ-जा सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्थित फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी। वर्करों को वहीं फैक्ट्री में रखकर काम करवाना होगा। इस दौरान उनके भोजन और बाकी सुविधाओं की व्यवस्था संचालक को करनी होगी।
कालाबाजारी करने वालों की करें शिकायत : कलेक्टर ने कहा कि लाॅकडाउन में भी जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, किराना और जनरल शॉप निर्धारित समय में हर दिन खोली जाएंगी। बाजारों में मास्क के बिना न जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लाॅकडाउन में कोई भी कारोबारी सामानों की कालाबाजारी करता है तो उनके खिलाफ टोल फ्री नंबर 0771-2882113 पर सीधी शिकायत की जा सकती है।
बिना कारण घर से निकलने वाले जाएंगे जेल :लॉकडाउन में मेडिकल इमरजेंसी को ही छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी घर निकलकर घूमते मिला तो पुलिस केस दर्ज करेगी। वाहन जब्त कर लिया जाएगा। सात दिनों तक शहर के हर चौक-चौराहों पर फोर्स मौजूद रहकर जांच करेगी।
एसएसपी अजय यादव ने बताया कि लॉकडाउन निगम क्षेत्र पर प्रभावशाली रहेगा। इस दौरान पुलिस सख्ती भी करेगी। लोगों से अपील है कि मेडिकल इमरजेंसी पर ही घर से बाहर निकले। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सुबह सिर्फ मार्केट जाने के लिए छूट दी जाएगी। दुकानें बंद होने के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी ड्रोन से लेकर कैमरे तक से शहर पर नजर रखी जाएगी। इस दौरान बिना मास्क और मोटरव्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक संस्थान बंद
लॉकडाउन के दौरान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समेत सभी तरह के धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे।
केवल इन्हीं कामों की अनुमति
- किराना, फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा, ठेलों में फल की बिक्री सुबह 6 से 10 बजे तक।
- दवा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकों, फायर बिग्रेड, खाद्य सामग्री से संबंधित गाड़ियाें को छूट।
- घर-घर जाकर दूध देने वाले और अखबार बांटने वाले हॉकरों को सुबह 6 से 9.30 बजे तक की छूट।
- सफाई, मास्क, सेनिटाइजर, एटीएम, एलपीजी की सप्लाई करने वाली गाड़ियां भी शहर में परिवहन कर सकेंगी।
- टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी, मोबाइल रिचार्ज और सर्विसेस की दुकानें भी तय समय के लिए खुलेंगी।
- पशु चारा, डाकघर, पोस्टल सेवाएं, सुरक्षा काम में लगी एजेंसियां, प्रिंट एंव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी।
- रजिस्ट्री दफ्तर खोले जाएंगे, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश देंगे जिन्होंने ऑनलाइन अप्वाइंमेंट लिया है।
- केंद्रीय कार्यालय जैसे आयकर, डाकघर, बीएसएनएल, सेंट्रल जीएसटी जैसे दफ्तर खुले रखे जाएंगे।