पण्डरिया में 26 जुलाई रात्रि 12 बजे से 2 अगस्त रात्रि 12बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश जारी
Ashok Sahu
कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस कोविड -19 के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को आगामी 17 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई
कवर्धा- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस कोविड -19 के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को आगामी 17 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी है। साथ ही कोरोना वायरस कोविड -19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा पण्डरिया नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 33 कोरोना पॉजीटिव केस पाए गए हैं। आमजनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला कबीरधाम के नगर पंचायत पण्डरिया क्षेत्र में 26 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 2.अगस्त 2020 की मध्य रात्रि 12बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश पारित किया गया है।
यह आदेश 26 जुलाई की मध्यरात्रि 12 बजे से 2 अगस्त 2020 तक प्रभावशील होगा। आदेशों का उलंघन करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत इस अवधि में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय, प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त शासकीय , अर्द्धशासकीय , अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए है । सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकेंगें । नगर पंचायत पण्डरिया क्षेत्र के समस्त कार्यालय यथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी , उप पुलिस अधीक्षक , खण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , तहसील , थाना चौकी , व नगरीय निकाय कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय खुले रहेंगे । उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों को प्रवेश नहीं होगा । पंजीयन कार्यालय ( ऐप – पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय – सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर ) खुले रहेंगे । भारत सरकार के अधीन्स्थ सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी स्वास्थ्य सेवायें ( जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल , लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है ). दवा दुकान , चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दूकान ( सार्वजनिक वितरण प्रणाली ) एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक एफ 4-9 / 2014 / 29-1 दिनांक 24.03.2020 में घोषित आवश्यक सेवायें ।. खाद्य पदार्थ , दूध , ब्रेड , फल एवं सब्जी , चिकन , मटन , मछली एवं अण्डा के उत्पादन / विक्रय / वितरण / भण्डारण / परिवहन की गतिविधियाँ प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक कर सकेंगे । ऐसी संस्थाओं में एक समय पर , एक ही स्थान में 5 ( पांच ) से अधिक ग्राहक एकत्रित नहीं होंगे । छूट प्राप्त दुकानों में मास्क पहनना , सामाजिक दूरी बनाए रखना ( ग्राहक एवं दुकानदारों को ) एवं सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा । दुग्ध संयंत्र ( मिल्क प्लांट ) / डेयरी / दूध गंगा के पशुपालकों से दुग्ध संग्रहरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक किया जा सकेगा । घर पर जाकर दूध बाटने वाले दूध विकता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात 8 बजे प्रातः 11 बजे तक बंद से मुक्त रहेंगे । होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन घर पहुंच सेवाएं दी जा सकेगी । मास्क. सेनेटाईजर , दवाईयां , ए.टी.एम. वाहन . एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ / सेवाएँ , जो इस आदेश में उल्लेखित हो , को परिवहन करने वाले वाहन । बिजली , पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें । न्यूनतम उर्पाजन मूल्य पर उपार्जन से सम्मिलित एजेन्सियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेन्सियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राजरा शारान द्वारा अधिसूचित मंडियां भी शामिल है । जेल अग्निशमन सेवायें ए.टी.एम. टेलीकॉम / इंटरनेट सेवायें / आई.टी . आधारित सेवाएं पेट्रोल / डीजल पंप एवं एल.पी.जी. / सी.एन.जी . गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां,पशु चारा. कृषि सामान विकय ईकाइयां , कृषि मशीनरी विक्रय , इससे संबंधित स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें ( इसकी सप्लाई चैन सहित ) पोस्टल सेवायें सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेन्सियां ( निजी एजेंसियां सहित ) अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री ( जिसमें ब्लास्ट फर्नेश , वायलर आदि हों ) , सीमें , स्टील , शक्कर एवं खान ( Mines )। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार , राज्य शासन , जिला प्रशासन तथा समय – समय पर अन्य शासकीय संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा के लिए दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे । . प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित सेवाएं । राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा । सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे । प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर रहेंगें । बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कम में बाहर जाने पर मास्क अनिवार्य रूप से पहनना , सामाजिक दूरी के दिशा – निर्देशों का अनुपालन करेंगें । किसी भी स्थिति में तीन से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर + दो यात्री शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है । ( आपातकालीन स्वास्थ्यगत कारण को छोड़कर ) । नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है : सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु भारत सरकार , राज्य शासन , जिला प्रशासन तथा समय – समय पर अन्य संस्थानो के द्वारा महामारी से सुरक्षा के लिए दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप जिया जाना है । सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन के लिए वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जावेगी । सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। . बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी । छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति / संस्था / संगठन / प्रतिष्ठान द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहित 1860 ( 1860 का 45 ) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है,इसलिए किसी व्यक्ति / संस्था / संगठन / प्रतिष्ठान द्वारा , उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिये गये निर्देशों का उल्लंघन , नहीं किया जाएगा । आदेश का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी । महामारी रोग अधिनियम , 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है ।