नगर पंचायत पंडरिया की सीमा सील, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
Ashok Sahu
कवर्धा- नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया के संपूर्ण क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कबीरधाम के नगर पंचायत पंडरिया के सीमा क्षेत्र के संक्रमण से आम जनों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से 26 जुलाई की रात्रि 12 बजे से दो अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश किया है। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने ने शासन के निर्देशानुसार नगर पंचायत पंडरिया में संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों को 27 जुलाई से दो अगस्त तक काउंटर बंद रखते हुए ऑनलाईन होम डिलिवरी के माध्यम से बिक्री हेतु आदेशित किया है।