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रोक के बावजूद तिल्दा में डीजे बजाकर जुलूस के साथ हुआ गणेश प्रतिमा का विसर्जन; थानेदार बोले- कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने दी थी अनुमति

रायपुर – छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण अपने रिकार्ड तोड़ रहा है, वहीं पुलिस ही सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ा रही है। तिल्दा में बुधवार रात डीजे और बैंड के धमाल में गणपति प्रतिमा का विसर्जन हुआ। खास बात यह है कि पहले तो थानेदार तेज शोर की बात से इनकार करते रहे, फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अनुमति देने की बात कही।

सिंधी मोहल्ले में चौक पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी। बुधवार को प्रतिमा का विसर्जन होना था। इसके लिए रात को ट्रेक्टर पर रखकर डीजे, बैंड के साथ प्रतिमा को निकाला गया। डीजे के तेज शोर में पूरे उपनगरीय इलाके में नाच-गाने के साथ भ्रमण कराया। इस दौरान इस शोर को रोकने और नियमों का पालन कराने की जगह पुलिस की गाड़ी जुलूस को स्कॉट करते हुए चल रही थी।

डीजे के तेज शोर में पूरे उपनगरीय इलाके में नाच-गाने के साथ भ्रमण कराया। इस दौरान इस शोर को रोकने और नियमों का पालन कराने की जगह पुलिस की गाड़ी जुलूस को स्कॉट करते हुए चल रही थी।
डीजे के तेज शोर में पूरे उपनगरीय इलाके में नाच-गाने के साथ भ्रमण कराया। इस दौरान इस शोर को रोकने और नियमों का पालन कराने की जगह पुलिस की गाड़ी जुलूस को स्कॉट करते हुए चल रही थी।

थानेदार बोले- बैंड की आवाज काफी कम थी, आप वीडियो भेजिए, मैं दिखवाता हूं
इस पूरे जुलूस का वीडियो सामने आने के बाद जब दैनिक भास्कर ने तिल्दा टीआई शरत चंद्रा से बात की। पहले तो उन्होंने कहा कि घरों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। बैंड था, पर आवाज काफी कम थी। जब उनसे वीडियो की बात कही तो बोले- भेजिए, मैं दिखवाता हूं। फिर कहा, थाने के सामने से ही निकला था। डीजे और बैंड के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी थी।

कलेक्टर ने 4 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन, जुलूस पर रोक और डीजे, बैंड के साथ सार्वजनिक विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया है।
कलेक्टर ने 4 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन, जुलूस पर रोक और डीजे, बैंड के साथ सार्वजनिक विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया है।

जिला कलेक्टर ने जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है
कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों के कलेक्टर ने एक समान आदेश जारी किए थे। इनमें 4 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन, जुलूस पर रोक और डीजे, बैंड के साथ सार्वजनिक विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं पंडालों और अन्य बातों के लिए भी सख्ती से तय कर सख्ती से उन्हें लागू करने के निर्देश भी दिए गए थे।

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