थल सेना के जवान को रेप के आरोप में 10 साल की सजा
कवर्धा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने थल सेना के जवान को रेप के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है. जवान रेवालाल चन्द्रा ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था. न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो ने आरोपी रेवालाल चन्द्रा को 10 साल की सजा सुनाई है.
कवर्धा- फास्ट ट्रैक ने दुष्कर्म के आरोपी थल सेना के जवान रेवालाल चन्द्रा को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है. केस 2017 का है. युवती ने अपने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर आरोपी रेवालाल चन्द्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. युवती ने रेवालाल चन्द्रा पर शादी का झांसा देकर शारारिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
सरकारी वकील संजय सोनी ने बताया कि आरोपी को इसके पहले जेल भेज दिया गया था. इसके बाद आरोपी को 3 महीने बाद कोर्ट से बेल मिल गया था. कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, आखिर कार आरोपी को दस साल की सजा और जुर्माना का सजा सुनाया गया.
ऐसे हुई युवती से मुलाकात
आरोपी रेवालाल चन्द्रा असम रेजिमेंट में भारतीय थल सेना का जवान है. छुट्टी में बिलासपुर के कुम्हारी गांव आया हुआ था. इसी बीच जबलपुर में सामाजिक कार्यक्रम में युवती और रेवालाल चन्द्रा की मुलाकात हुई. दोनों एक दूसरे से दोस्ती हो गई. दोनों काफी करीब आ गए. वकील संजय सोनी ने बताया कि आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. जब लडकी ने शादी करने को कहा, तो शादी करने से मना कर दिया. तब युवती अपने परिजनों के शिकायत दर्ज कराई थी.
तीन साल बाद मिला न्याय
वकील संजय सोनी ने बताया पर सत्र न्यायालय में न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो ने सुनवाई की. कोर्ट ने रेवालाल को दोषी पाया. न्यायाधीश वेन्सेस्लास टोप्पो ने आरोपी रेवालाल चन्द्रा को 10 साल की सजा सुनाई है. पीड़िता को लगभग तीन साल बाद न्याय मिला है.