RAIPUR LOCKDOWN : रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल तालाबंदी, शख्त नियम कानून, होगी कड़ी कार्यवाही, पढ़िये आदेश
रायपुर । राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। कलेक्टर भारती दासन ने बताया कि पहले चरण में रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है।
इसके मद्देनजर सभी सरकारी दफ्तर और शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है एवं सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया है। सरकारी वाहन, एटीएम और इमरजेंसी को छूट रहेगी। मान्य परिचय पत्र दिखाने पर ही वैक्सीनेशन पर छूट मिलेगी। अस्पताल और एटीएम खुले रहेंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा रहेगी।
एक नजर यहां भी –
रायपुर में आने वालों को ई-पास के माध्यम से प्रवेश मिलेगा।
कोविड की टीकाकरण के लिए व्यक्तियों को छूट मिलेगी।
एमरजेंसी में चार पहिया वाहन, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को अनुमति मिलेगी।
मीडिया कर्मी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अतिरिक्त गंभीर स्थिति में आफिस आने पर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
पेट्रोल पंप और मेडिकल सेवाएं संचालित होगी।
पेट्रोल पंप में भी चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मिलेगा पेट्रोल।
रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवाए चालू रहेगी।
वाहनों को दुरुपयोग किया गया, तो 15 दिन के लिए वाहन होंगे जब्त।
सभी धार्मिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
केवल दूध, पेट्रोल पंप और मेडिकल सेवाएं ही होंगी संचालित।
आम जनता को नहीं सब्जी मिलेगी. किराना दुकानें भी रहेंगी बंद।