कवर्धा

कबीरधाम : दुकानदार या परिवार का कोई मिला कोरोना पॉजिटिव, दुकान 10 दिन के लिए सील, कलेक्टर ने ली आपातकालीन बैठक, कड़े हुए नियम, जानिए

कवर्धा । कबीरधाम जिले में कोविड-19, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके संक्रमण के प्रभाव को रोकने और उनके चैन को तोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के रोकने के लिए आपतकालीन बैठक ली।

बैठक में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम के. समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के बाद कलेक्टर ने जिले मे संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठान, फल, सब्जी दुकान, चलित ठेले, हॉटल, लॉज, रेस्टॉरेन्ट और जिले तथा कवर्धा नगर में प्रवेश के लिए अलग-अलग आदेश जारी किया है। ये आदेश 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तक लागू रहेगा। कलेक्टर ने बैठक के बाद पत्रकारो से चर्चा करते हुए बताया कि जिले के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मैदानी स्तर में तैनात अधिकारियों से कोरोना के बढ़ते मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

– कबीरधाम जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे रोकने और उनके चैन को तोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। –

1. कोरोना वायरस के रोकने के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला, सहपुर लोहारा, पिपरिया, पाण्डातराई के अलावा जिले के बढ़े ग्राम पंचायत रेंगाखार कला, पोडी, कुण्डा, दामापुर बाजार, झलमला, कुकदूर, चिल्फी एवं कापादाह में संचालित दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय सुबह 7 बजे से 4 बजे तक निर्धारित की गई है।

2. नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए फल एवं सब्जी दुकानों के लिए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित की गई है। कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा चिन्हांकित 3 अलग-अलग स्थानों में सब्जी बजार लगाई जाएगी।

3. चलित ठेले के लिए सुबह 7 बजे से 4 बजे तक निर्धारित की गई है। इन चलित ठेलों द्वारा अपने ग्राहकों को शाम 4 बजे रात 8 बजे तक केवल पार्सल की सुविधा दी जाएगी।

4. इसके अलावा मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाऐं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, बैंकिंग सेवायें एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सिवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, विद्युत व्यवस्थापक, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो) पहले से निर्धारित समय पर होगी।

5. कलेक्टर ने बताया कि जिले में वर्तमान में जिस गति से कारोना पाजिटिव की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए कबीरधाम जिला में प्रवेश और कवर्धा शहर में प्रवेश के लिए कठोर निर्णय लिए गए है।

6. कबीरधाम जिले के भीतर अन्य जिलों, राज्य से प्रवेश करने वाले प्रत्येक नागरिक को जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व विगत 3 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

7. जिले के नागरिक जो कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय निकाय की सीमा के भीतर प्रवेश किए जाने की स्थिति में प्रत्येक नागरिक को प्रवेश के पूर्व विगत 3 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही नगरीय निकाय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

8. जिले के सभी बैंक में आम नागरिकों को बैंक में प्रवेश के पूर्व विगत 3 दिवस तक का कोरोना नेगेटीव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

9. कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए मोबाईल में प्राप्त मैसेज भी मान्य होगा। निगेटिव कोरोना रिपोर्ट होने (मैसेज, दस्तावेज) की दशा में आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

10. सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सबसे पहले मास्क मिले। सभी दुकान, संस्थान में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा।

11. अगर किसी बाजार या अन्य क्षेत्र कन्टेन्मेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेन्मेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा। समस्त नगरीय निकायों में साप्तहिक अवकाश का कड़ाई से पालन करना होगा।

12. हाइवे के ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। केवल टेक अवे की अनुमति होगी। दुकानदार के परिवार में किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटीव होने पर उनका दुकान 10 दिवस के लिए सील किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति, संस्थान द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत जुर्माना तथा दुकान, संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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