कवर्धा । कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से कलेक्टर ने नाइट करके का ऐलान किया है। कबीरधाम जिले में पहले ही आंशिक लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है।9
जारी आदेश के अनुसार, आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर रात को 8:30 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच आम जनता की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है अर्थात नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जिले में नाईट कर्फ्यू आगामी आदेश तक प्रभावशील रहने की बात कही गई है।
बता दें कि भारत सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पर काबू पाने के अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपर्युक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्ता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला कार्यालय से 25 मार्च 2021 से सम्पूर्ण कबीरधाम जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गयी है।
चूंकि वर्तमान में अधिरोपित प्रतिबंधों के पश्चात् भी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तथा आम जनता अनावश्क रूप से घरों से बाहर निकल रहें है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक, आपातकालीन गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 8.30 बजे से प्रातः 7 बजे के बीच कबीरधाम जिले में आम जनता की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी, अर्थात् रात्रि कालीन कर्फ्यु रहेगा। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1880 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।