रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। राज्य में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। राज्य में प्रवेश करने वालों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उन्हें भीतर प्रवेश करने दिया जाएगा।
इन बिंदुओं के माध्यम से समझें –
1. ऐसे यात्री जिनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव है और लक्षण नहीं है, उन्हे स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार होम क्वारेंटीन होने के निर्देश दिया जाए।
2. ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और उन्हें कोरोना के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों की पुनः कोरोना जांच की जाएगी। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार ईलाज होगा।
3. कोरोना लक्षण है लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव है। इस स्थिति में चिकित्सकीय सलाह के बाद उपचार दिया जाएगा और सलाह के अनुसार आइसोलेशन या क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
4. ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या सीमावर्ती राज्य से आने पर सड़क मार्ग पर ही स्थित बैरियर में टेस्टिंग करानी होगी। जांच में होने वाला खर्च यात्री को उठाना पड़ेगा।
5. इस जांच में जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाएगा उसे आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन या फिर कोविड सेंटर इलाज के लिए तत्काल भेजा जाएगा।
6. कोरोना लक्षण है लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव है तो यात्रियों को डॉक्टरों की सलाह के बाद उपचार दिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के एसपी के अनुसार आइसोलेट या क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
7. दूसरे राज्य के निवासियों को जिन्हें क्वॉरेंटाइन किया जाना है उनके लिए खर्चा यात्रियों को स्वयं ही उठाना पड़ेगा।
बता दें कि कोरोना जांच की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दरों पर की जाएगी। जांच वाले स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।