रायपुर

बड़ी ख़बर : छत्तीसगढ़ में टीकाकरण स्थगित, अभी नही लगेगा 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को वैक्सीन, जानियें वजह

रायपुर । छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों का टीकाकरण स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट के दखल के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अंत्योदय कार्ड धारकों को सर्वप्रथम टीका लगाए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।

बता दे कि राज्य सरकार ने नीति बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित की है। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने और टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने के निर्देश दिए थे। टीकाकरण के तीसरे चरण में टीकों को वितरित करने (18-44 आयु वर्ग के लिए) को एक समान तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने तत्काल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर दी है। समिति को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओं जैसे भेद्यता, संक्रमण फैलने की सम्भावना और समूह में पात्र व्यक्तियों की संख्या पर विचार करना है। इसलिए समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कुछ समय लगने की संभावना है।

उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 को संशोधित करने का आदेश दिया है। यह कहा है कि अंत्योदय, बीपीएल एवं एपीएल श्रेणियों के लिए वैक्सीनेशन के अनुपात का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाए।

राज्य शासन द्वारा अनुपात का निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है। इस बीच यदि केवल अंत्योदय हितग्राहियों का वैक्सीनेशन किया गया तो इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है इसलिए इस प्रकार संशोधन किए जाने तक उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के वैक्सीनेशन को स्थगित किया जाता है।

पढ़िये यहां –

sushil tiwari

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!