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छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : शादी समारोह और अन्त्येष्टि को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन, आईजी, कलेक्टर व एसपी को आदेश, पढ़ें

रायपुर । राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नया गाइड लाइन जारी किया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह ने जारी किया है।

आदेश में सभी जिलों के आईजी, कलेक्टर व एसपी को आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिए है। जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में सिर्फ 10 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। इसके साथ ही अन्त्येष्टि (दशगात्र) कार्यक्रम में भी 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

आदेश में कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़ भाड़ की स्थिति न निर्मित हो और घरों में रहकर पूजा अन्य आयोजन व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें।

बता दें कि कोरोना को लेकर सीएम भूपेश ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लिया था। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सभी लोगों के समन्वित प्रयास से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे-धीरे संभलने लगी है। इस पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए अभी भी कड़ाई और सावधानी बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगों के जीवन रक्षा के लिए उन तमाम उपायों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में पदस्थ अधिकारियों से चर्चा करने से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि बाहर से आने वाले लोगों, शादी-ब्याह, त्यौहार आदि के आयोजन से गांवों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन और सावधानी जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और उन्हें निरंतर समझाइश देने की बात कही। शादी-ब्याह में 10 से अधिक लोग शामिल न हो, इसके लिए उन्होंने सभी समाज के प्रमुखों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की मदद से वातावरण का निर्माण करने को कहा।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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