छत्तीसगढ़रायपुर

रायपुर ब्रेकिंग : राजधानी हुआ अनलॉक, शराब दुकान, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, शादी फंक्शन को मिली अनुमति, कलेक्टर का पढ़िये नया आदेश

रायुपर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। राजधानी रायपुर को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है।

बता दे कि पुराने आदेश को कलेक्टर ने रद्द कर दिया है और नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कई रियायतों के साथ दुकानों, बाजारों और शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। आदेश में शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, शराब दुकानें खुलेंगी। यह आदेश कल से लागू होगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे। केवल रविवार को सभी दुकानों बंद रहेगी।

क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/ स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी. इमरजेंसी गतिविधि को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। वही, बेमेतरा और राजनांदगांव जिले को भी अनलॉक कर दिया गया

 

 

 

 

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!