कबीरधाम : पहली बार दुष्कर्म के आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, स.लोहारा पुलिस की कार्यवाही से प्रदेश के अन्य थाने ले रहें सीख
कबीरधाम। दुष्कर्म के आरोपी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस स. लोहारा पुलिस ने निरस्त करवा दिया है। महिला संबंधी अपराधों में वाहनों के उपयोग को देखते हुए पुलिस ने यह बड़ी कार्यवाही की है।
आपको बता दे कि जिले में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दुष्कर्म के आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया हो। यह एक बहुत बेहतरीन पहल है। पुलिस की इस कार्यवाही से आपराधिक मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों में डर का माहौल व्याप्त होगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में किसी महिला को बिठायेंगा तो इस कार्यवाही के बारे में सोच कर उसमें डर जरूर रहेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि ड्राइवरों की रोजी रोटी गाड़ी चलाने से चलती है। ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया तो वह अपना काम नहीं कर पाएंगे। वही, स. लोहारा पुलिस की इस कार्यवाही की सराहना की जा रही है। यह प्रदेश के अन्य थानों के लिए भी सीख तरह है।
बता दे कि आरोपी दीपक चतुर्वेदी नरोधी निवासी पर महिला से अपहरण और दुष्कर्म का आरोप है। स. लोहारा थाना में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 10/2020 धारा 363, 366, 376,/34 भा.द.वि. 3,4 पोस्को एक्ट दर्ज किया गया।
वही, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां यह मामला विचाराधीन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित परिवहन अधिकारी से निरस्त कराया गया है। महिलाओं व बच्चों के संबंध में बढ़ते अपराध में वाहनों के उपयोग को देखते हुए यह निर्णय लोहारा पुलिस ने लिया है।
स. लोहारा थाना प्रभारी अनिल शर्मा –
स.लोहारा के थाना प्रभारी का मानना है कि पुलिस के निर्णय से अपराधियों का मनोबल टूटेगा। उन्होंने कहा कि जिले में यह पहला मामला है जब 376 के आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया। इससे महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आपराधिक मानसिकता वालों के लिए यह सीख है, क्योंकि यदि उसने एक बार ऐसा जघन्य अपराध किया है तो दोबारा ड्राइविंग के दौरान वह ऐसा कर सकता है। हमारे जिले की बहू-बेटीयों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इस कार्यवाही को कराने के लिए हमने शुरू से अंत तक पूरी प्रोसेस की है। अब एक के बाद एक 376 के आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होंगे।
एसपी शलभ कुमार सिन्हा –
जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 376 के अपराधियों को लेकर गाइड लाइन जारी किया गया था। उस पर अमल करते हुए यह कार्यवाही की गई है। इसके बाद निरंतर ऐसे आरोपियों पर कार्यवाही चलते रहेगी। इससे अपराधियों को सबक मिलेगा, अपराध करने से पहले ही उसके कदम रुक जाएंगे।
बहरहाल, जिला पुलिस ने 376 के आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराया है। यह महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए कड़ा निर्णय है। पुलिस के निर्णय से लग रहा है कि निश्चित ही जिले में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आएगी।