कबीरधाम : अधिकार और कानून सुरक्षा की महिलाओं व छात्राओं को दी गई जानकारी, अपराध रोकने किया गया जागरूक

कबीरधाम। पुलिस लाइन के महिला सेल परिसर में अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही, जिले की छात्राओं, महिलाओं को उनके अधिकारों की पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए महिला सेल आमंत्रित कर छात्राओं एवं महिला समूह में कार्यरत महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई, जिसमें महिलाओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, की जानकारी के साथ ही इन अधिनियम में दिए गए सजा के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।
साथ ही साइबर अपराधों से बचने छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया, तथा कोरोनावायरस कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी साझा किया गया। स्वयं तथा परिवार के समस्त महिला पुरुषों सदस्यों को कोविड-19 का टीका लगाने प्रेरित करने कहा गया है, जिसके बाद महिला सेल परिसर ने विभिन्न खेलों का आयोजन कर उपस्थित महिला समूह के कार्यकर्ताओं एवं अन्य घरेलू महिलाओं के मनोरंजन के लिए फुगड़ी, 100 मीटर दौड़ जैसे अन्य खेलो का आयोजन किया गया, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
प्रतियोगिता के विजेता को प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देकर पुरस्कृत भी किया गया। अभिव्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अवसर में महिला सेल प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्टि, सीडब्ल्यूसी प्रभारी अंजना तिवारी, काउंसलर सीमा कुरे, रामप्यारी श्याम समूह प्रभारी निक्की, महिला समूह के समस्त कवर्धा ब्लॉक, एवं महिला सेल पुलिस स्टाफ उपस्थित थे।