छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : बच्ची के बलात्कारी को फांसी की सजा, जिले के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा ..!
राजनांदगांव। जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है आरोपी को पॉक्सो एक्ट मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला कांकेतरा का बताया जा रहा है। जिले के चिखली पुलिस चौकी का मामला है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्यवाही किया है।
आपको बता दें कि मामला चिखली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काकेतरा का है। घटना अगस्त 2020 की है। आरोपी शेखर कोर्राम 24 वर्ष ने ने 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद लाश को दीवान (पलंग) में छूपा दिया था। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद रासायनिक जांच के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। इनके खिलाफ 302, 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज था। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर एडीजी शैलेष शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। इस मामले पर लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने पैरवी की।
प्रदेश में अब तक 9 को फांसी की सजा –
राज्य की जेलों में एक महिला समेत कुल नौ बंदी ऐसे हैं, जिन्हें फांसी की सजा हुई है। इसमें 6 मासूमों के गुनहगार हैं। चार पर मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है। वहीं, एक दंपती अबोध बच्चे की बलि चढ़ाने का दोषी है। इस दंपती की फांसी की सजा पर इसी वर्ष अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इस मामले के साथ ही बाकी प्रकरण भी फिलहाल कानूनी प्रक्रिया में फंसे हुए है।