कबीरधाम। दो समुदायों के बीच बलवे जैसी अप्रिय घटना शहर में घटने के बाद कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर दिया है।
कलेक्टर ने इस आदेश में कहा हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा आम लोगों का रास्ता बाधित कर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्व भीड़ एकत्रित कर कोशिश कर सकते हैं। किसी प्रकार का दंगा होने से रोकने के धारा 144 लागू किया गया है।
बता दें कि कलेक्टर के अगले आदेश तक धारा 144 पूरे शहर में लागू रहेगा नियम उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान जनता को इन नियमों का पालन करना जरूरी है –
(i) ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि को लेकर नहीं चलेगा।धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कण्डिका प्रभावशील नहीं होगी।
(ii) नगरीय निकाय कवर्धा के भीतर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा रैली, जुलूस प्रदर्शन, धरना, हड़ताल किया जाना प्रतिबंधित होगा अथवा एक समय में किसी स्थान पर 04 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
(iii) सभा रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने से पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
(iv) नगरीय निकाय कवर्धा क्षेत्रांतर्गत सभाओं, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि के दौरान शासकीय एवं निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाना पुतला दहन, तोड़-फोड़ एवं टायर आदि जलाकर मार्ग अवरूद्ध कर यातायात बाधित करना तथा आम नागरिकों में दहशत फेलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
(v) यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता जो सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित होंगे, पर लागू रहेगा तथा जारी किए जाने की तिथि दिनांक 03.10.2021 से आगामी आदेश पर्यन्त सम्पूर्ण नगरीय निकाय कवर्धा पर प्रभावशील रहेगा।
(vi) इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।