कबीरधाम। रेंगाखार खुर्द निवासी भुवन साहू पर 05 नवंबर को जानलेवा हमला हुआ। इस वारदात में बाल-बाल भुवन साहू की जान बच गई लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी सोनू खान उर्फ मक्खी पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना से साहू समाज काफी आक्रोशित है।
बता दे कि आरोपी सोनू खान उर्फ मक्खी ने वीडियो बनाने के नाम पर भुवन साहू के साथ मारपीट की और गंदी गंदी गाली गलौज के साथ नुकीले हथियार से वार किया। पीड़ित की हालत पहले से ठीक है।
साहू समाज आक्रोशित कब तक सहेंगे हिंसा और अपमान –
वहीं, अब इस घटना के बाद साहू समाज आक्रोशित हो गया है। उनका कहना है कि माता कर्मा का अपमान व समाज के निर्दोष व्यक्तियो के ऊपर हो रहे जानलेवा हमले से समाज भयभीत और आहत महसूस कर रहा है।
भूवन साहू के उपर लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के समय अमरौडी घाट के पास मो. कासीम खान उर्फ सोनू खान उर्फ मक्खी खान निवासी नवाब मोहल्ला कवर्धा व साथियों ने जानलेवा हमला कर, गंदी गंदी गाली दी।
भगवान का भी अपमान –
इससे पहले भी 3 अक्टूबर 2021 को माता कर्मा चौक लोहारा नाका रोड के पास साहू समाज के आराध्य देवी माता कर्मा एवं भगवान कृष्ण के प्रतिमा के ऊपर चढकर समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। पिछले दिनों स्थानीय विश्राम भवन कवर्धा में कार्यरत साहू व्यक्ति के साथ भी मारपीट हुई।
उग्र आंदोलन की चेतावनी –
ऐसे ही सामाजिक व्यक्तियों व जनप्रतिनीधियों के उपर लगातार प्रशासनीक संरक्षण में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साहू समाज की मांग है कि भुवन साहू से मारपीट करने वालों पर जल्द कार्यवाही की जाए, ताकि यह घटना आने वाले समय में ना हो। समाज की मांग जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
डॉ. सियाराम साहू, पूर्व अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छ. ग
यह घटना काफी निंदनीय है। हथियार से लैस होकर भुवन साहू के ऊपर हमला किया गया है। वही पुलिस ने आरोपी के पर जो धाराएं लगाई है वह जमानती की है। जबकि उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। आदिवासियों के बाद साहू समाज की आबादी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, जिसकी धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। हमने शांति पूर्वक ज्ञापन सौंपा है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चुप रहेंगे। जल्द कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन होगा।
शीतल साहू जिला अध्यक्ष साहू संघ कबीरधाम
आज पूरा समाज यहां पर एकत्रित हुआ है और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। हम इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही चाहते हैं। समाज को कमजोर समझने की भूल ना की जाए।
ASP मनीषा ठाकुर रावटे ने कहा –
इस मामले में एसपी मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 294, 506, 323, 324 के तहत पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया था। साहू समाज के द्वारा इस मामले पर ही कहा गया था कि इसकी विवेचना विधिवत की जाए उन्हें बता दिया गया है कि इस मामले में 307 पहले ही जोड़ा गया है और आरोपी के पास हथियार होने की वजह से आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।