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कबीरधाम ब्रेकिंग : आबकारी अधिकारी नितिन खंडूजा और कांग्रेसी पार्षद के भाई पर हत्या का आरोप, FIR की मांग लेकर भाजपा का थाने के बाहर प्रदर्शन

कबीरधाम। बिलासपुर रोड के पास स्थित शराब भट्टी जहां एक ओर महिलाओं के लिए असुरक्षित मालूम पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह दुर्घटनाग्रस्त इलाका बन गया है। शराब दुकान को खुले 15 दिन भी नहीं हुए हैं, इसी बीच चार दुर्घटना यहां पर हो चुकी है, जिसमें 02 लोगों ने अपनी जान गवा दी है। वही, एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है।

 

भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आज सिटी कोतवाली थाने पहुंचे हैं व जिला आबकारी अधिकारी नितिन खंडूजा व शराब दुकान जिस स्थान पर खुली है, उसके भूस्वामी अरुण सिंह को हत्यारा बताया। वही, थाना प्रभारी से एफ आई आर दर्ज करने की मांग की।

भाजपा नेता ने कहा कि 31 दिसंबर 2021 बिलासपुर रोड स्थित शराब भट्टी के सामने एक भारी वाहन ने जोरातल के निवासी के मोटर सायकल को टक्कर मार दी, जिसमें 02 लोगों की मौत हो गई। वही 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज रायपुर के अस्पताल में जारी है।

 

इस घटना का प्रमुख कारण नियम विरुद्ध ग्राम पंचायत जोरातल के क्षेत्र में बिना एनओसी चलाया जा रहा शराब भट्टी है, जिसके लिए जिला आबकारी अधिकारी नितिन खंडूजा और संचालित शराब भट्टी का भू स्वामी कांग्रेसी पार्षद अशोक सिंह का भाई अरुण सिंह जिम्मेदार है। नियम के खिलाफ शराब भट्टी निजी भू मालिक को लाभ देने के उद्देश्य से अत्याधिक यातायात वाले राष्ट्रिय राज्यमार्ग में खोला गया है।

इस स्थान पर ना ही समुचित प्रकाश की व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार का गतिअवरोधक और ना ही किसी भी प्रकार से पोस्टर मार्ग पर लगाया गया है, जिसके चलते भट्टी खुलने के बाद से अब तक 4 से अधिक दुर्घटना भट्टी के सामने हो चुकी हैं। यहां नियमों की अनदेखी व लापरवाही के चलते भविष्य में और भी दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी।

 

यहां शराब भट्टी नही खोले जाने के लिए नंदी विहार कालोनी के रहवासियों ने जिला आबकारी अधिकारी और जिला प्रशासन से कई बार आग्रह किया। इसके बाद भी यहाँ आबकारी अधिकारी अपने भ्रष्ट और असंवेदनशील रवैये के चलते वही पर शराब भट्टी संचालित करा रहें है।

भाजपा ने शराब भट्टी के सामने की सभी दुर्घटना के लिए जिला आबकारी अधिकारी नितिन खंडूजा और भू-स्वामी अरुण सिंह को जिम्मेदार ठहराया हैं। टीआई से मांग की गई है कि 2 लोगों की मौत हुई है। इसलिए इन दोनों को मौत का जिम्मेदार मानते हुए धारा 302 के तहत एफ आई आर दर्ज की जाए।

 

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

Ashok Kumar Sahu

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