कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में दसवीं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। बच्चों को तैयारी करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण की जरूरत होती हैं।
अब कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने जिले में बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम1985 की धारा 10(2) के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण कबीरधाम जिले में ध्वनि विस्तारक के प्रयोग पर प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 4 मार्च से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार विशेष समारोह, सम्मेलन विवाह, और अन्य सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी और कार्यपालिक दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया है।